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पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) भारत में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद बचत योजनाओं में से एक है। यह योजना सुरक्षित रिटर्न के साथ-साथ टैक्स में छूट भी देती है, जिससे यह रिटायरमेंट या बच्चों के भविष्य जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए एक बेहतर विकल्प बन जाती है।
हालांकि लाखों लोग इसमें निवेश करते हैं, लेकिन एक सवाल जो अक्सर सामने आता है वो यह है कि क्या कोई व्यक्ति अपने नाम से एक से ज्यादा PPF अकाउंट रख सकता है?
सरकार के नियम क्या कहते हैं? इस खबर में जानिए PPF अकाउंट से जुड़ी जरूरी जानकारी और नया अपडेट—
सरकार के नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF खाता खोल सकता है। भले ही आप अलग-अलग बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने की कोशिश करें, यह नियम हर जगह लागू होता है।
अगर किसी ने गलती से अपने नाम से दूसरा खाता खोल लिया, तो वह अमान्य माना जाएगा। ऐसे मामले में उस खाते में जमा राशि तो आपको लौटा दी जाएगी, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
हां, आप नाबालिग बच्चे के नाम पर एक PPF खाता जरूर खोल सकते हैं। इस खाते का संचालन अभिभावक (माता-पिता या कानूनी संरक्षक) करते हैं। हालांकि, इस सुविधा के साथ एक जरूरी सीमा (limit) भी है।
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माता-पिता और बच्चे के खाते को मिलाकर एक वित्त वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख ही जमा किए जा सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर:
अगर आपने अपने खाते में ₹1 लाख जमा किया है, तो उसी साल आप अपने बच्चे के PPF खाते में सिर्फ ₹50,000 ही जमा कर सकते हैं।
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) को लेकर नए नियमों को लेकर निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। यह स्कीम पूरी तरह व्यक्तिगत (individual) होती है, यानी आप इसमें किसी के साथ संयुक्त (joint) खाता नहीं खोल सकते—ना ही जीवनसाथी के साथ और ना ही अपने बच्चे के साथ।
सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, PPF खाता केवल एक व्यक्ति के नाम पर ही खोला जा सकता है।
यह नियम इतना सख्त है कि पति-पत्नी या माता-पिता-बच्चे के बीच भी जॉइंट अकाउंट मान्य नहीं है।
अगर नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF खाता खोला जाता है, तो खाताधारक के रूप में सिर्फ बच्चे का नाम दर्ज होता है। अभिभावक (guardian) केवल खाते का संचालन करता है—लेकिन खाता सिर्फ बच्चे के नाम से ही माना जाएगा।
अगर आपने गलती से दो PPF खाते खोल लिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है—पर समय पर सही कदम उठाना बेहद जरूरी है।
सरकारी नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही PPF अकाउंट मान्य होता है। अगर किसी कारणवश आपने दूसरा खाता खोल लिया है—चाहे वो किसी दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में हो—तो वो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
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