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PPF का ये नियम तोड़ा तो नहीं मिलेगा ब्याज, ऐसे बचें नुकसान से

सरकार के नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF खाता खोल सकता है। भले ही आप अलग-अलग बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने की कोशिश करें।

Last Updated- May 05, 2025 | 8:05 AM IST
PPF Rules
Representative Image

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) भारत में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद बचत योजनाओं में से एक है। यह योजना सुरक्षित रिटर्न के साथ-साथ टैक्स में छूट भी देती है, जिससे यह रिटायरमेंट या बच्चों के भविष्य जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए एक बेहतर विकल्प बन जाती है।

हालांकि लाखों लोग इसमें निवेश करते हैं, लेकिन एक सवाल जो अक्सर सामने आता है वो यह है कि क्या कोई व्यक्ति अपने नाम से एक से ज्यादा PPF अकाउंट रख सकता है?

सरकार के नियम क्या कहते हैं? इस खबर में जानिए PPF अकाउंट से जुड़ी जरूरी जानकारी और नया अपडेट—

क्या एक व्यक्ति के दो PPF अकाउंट हो सकते हैं?

सरकार के नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF खाता खोल सकता है। भले ही आप अलग-अलग बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने की कोशिश करें, यह नियम हर जगह लागू होता है।

अगर किसी ने गलती से अपने नाम से दूसरा खाता खोल लिया, तो वह अमान्य माना जाएगा। ऐसे मामले में उस खाते में जमा राशि तो आपको लौटा दी जाएगी, लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

क्या बच्चों के नाम पर PPF खाता खोल सकते हैं?

हां, आप नाबालिग बच्चे के नाम पर एक PPF खाता जरूर खोल सकते हैं। इस खाते का संचालन अभिभावक (माता-पिता या कानूनी संरक्षक) करते हैं। हालांकि, इस सुविधा के साथ एक जरूरी सीमा (limit) भी है।

Also Read: PPF: हर महीने ₹12,500 डिपॉजिट से कैसे बना सकते हैं 1 करोड़ का फंड; समझ लें कैलकुलेशन

माता-पिता और बच्चे के खाते को मिलाकर एक वित्त वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख ही जमा किए जा सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर:

अगर आपने अपने खाते में ₹1 लाख जमा किया है, तो उसी साल आप अपने बच्चे के PPF खाते में सिर्फ ₹50,000 ही जमा कर सकते हैं।

जॉइंट अकाउंट नहीं मिलेगा, दो खाता खुला तो ब्याज भी नहीं मिलेगा

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) को लेकर नए नियमों को लेकर निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। यह स्कीम पूरी तरह व्यक्तिगत (individual) होती है, यानी आप इसमें किसी के साथ संयुक्त (joint) खाता नहीं खोल सकते—ना ही जीवनसाथी के साथ और ना ही अपने बच्चे के साथ।

सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, PPF खाता केवल एक व्यक्ति के नाम पर ही खोला जा सकता है।
यह नियम इतना सख्त है कि पति-पत्नी या माता-पिता-बच्चे के बीच भी जॉइंट अकाउंट मान्य नहीं है।

अगर नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF खाता खोला जाता है, तो खाताधारक के रूप में सिर्फ बच्चे का नाम दर्ज होता है। अभिभावक (guardian) केवल खाते का संचालन करता है—लेकिन खाता सिर्फ बच्चे के नाम से ही माना जाएगा।

गलती से खोल लिया दूसरा PPF अकाउंट? घबराएं नहीं, तुरंत करें ये जरूरी काम

अगर आपने गलती से दो PPF खाते खोल लिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है—पर समय पर सही कदम उठाना बेहद जरूरी है।

सरकारी नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ एक ही PPF अकाउंट मान्य होता है। अगर किसी कारणवश आपने दूसरा खाता खोल लिया है—चाहे वो किसी दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में हो—तो वो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

Also Read: PPF vs SIP: 10 साल में किससे बनेगा बड़ा फंड? निवेश से पहले जानें पूरा कैलकुलेशन

क्या करें अगर गलती हो गई हो?

  • सबसे पहले, जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में दूसरा खाता खुला है, वहां जाकर तुरंत जानकारी दें।
  • अगर जरूरत हो तो आप वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) से भी संपर्क कर सकते हैं।
  • आमतौर पर ऐसी स्थिति में दूसरा खाता बंद कर दिया जाता है और उसमें जमा किया गया पैसा आपको वापस कर दिया जाता है।
  • लेकिन ध्यान रखें—दूसरे खाते में जमा रकम पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

क्यों है PPF इतना लोकप्रिय?

  • यह एक सरकारी योजना है, जिसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है।
  • सालाना ₹500 से ₹1.5 लाख तक निवेश किया जा सकता है।
  • ब्याज दर अभी 7.10% प्रति वर्ष है (FY 2024-25 के लिए)।
  • निवेश, ब्याज और मेच्योरिटी की पूरी राशि टैक्स फ्री होती है (EEE स्टेटस)।

First Published - May 5, 2025 | 8:05 AM IST

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