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ITR Filing 2025: यूट्यूब से कमाई करने वालों के लिए ITR Filing गाइड, जानें कौन-सा फॉर्म है सही

ITR Filing 2025: ITR फाइल करने की ड्यू डेट 15 सितंबर तय की गई है, जबकि अंतिम तारीख 31 दिसंबर रखी गई है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- September 03, 2025 | 1:31 PM IST

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2025) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है। इस बार ITR फाइल करने की ड्यू डेट 15 सितंबर तय की गई है, जबकि अंतिम तारीख 31 दिसंबर रखी गई है। अगर कोई टैक्सपेयर ड्यू डेट यानी 15 सितंबर के बाद ITR फाइल करता है, तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है।

यह गाइड खास तौर पर उन यूट्यूब क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए है, जो कंटेंट बनाकर कमाई करते हैं।

यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए जरूरी बातें

  • सबसे पहले अपनी कमाई और खर्चों का पूरा रिकॉर्ड रखें।

  • यूट्यूब या सोशल मीडिया से होने वाली आय को बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम के रूप में दिखाया जा सकता है।

  • सही टैक्स रिजीम चुनें। ITR 3 और ITR 4 भरने वाले टैक्सपेयर्स बार-बार नई और पुरानी टैक्स रिजीम के बीच बदलाव नहीं कर सकते।

कौन-सा ITR फॉर्म चुनें?

  • ITR-3: बिजनेस और कैपिटल गेन से इनकम वालों के लिए।

  • ITR-4: बिजनेस से इनकम वाले और जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से कम हो।

इसके अलावा अन्य फॉर्म इस प्रकार हैं:

  • ITR-1: सिर्फ सैलरी से कमाई करने वालों के लिए।

  • ITR-2: सैलरी के साथ कैपिटल गेन से इनकम वालों के लिए।

कैपिटल गेन में क्या आता है?

बिजनेस और सैलरी के अलावा जो इनकम होती है, उसे कैपिटल गेन में गिना जाता है। इसमें शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और सोना-चांदी जैसे कीमती सामान या महंगी पेंटिंग से होने वाली कमाई शामिल होती है।

First Published : September 3, 2025 | 1:31 PM IST