आपका पैसा

टॉप इनकम वालों से अधिक capital gain tax वसूलने की तैयारी कर रही सरकार : रिपोर्ट

Published by
बीएस वेब टीम
Last Updated- April 18, 2023 | 4:06 PM IST

केंद्र सरकार कैपिटल गेन्स (capital gains) टैक्स ढांचे में कायापलट की तैयारी कर रही है। ब्लूमबर्ग की खबर के अनुसार सरकार की तरफ से यह बदलाव इस लिए किया जा सकता है ताकि इनकम असमानता (income inequality) को कम करने में मदद मिल सके। ब्लूमबर्ग ने इस मामले की जानकारी रखने वालों के हवाले से इस रिपोर्ट को छापा है।

उन्होंने पहचान न बताने की शर्त पर बताया कि टॉप इनकम कमाने वालों के कैपिटल गेन्स टैक्स में वृद्धि की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर भारत में इनकम पर 30 प्रतिशत तक का हाईएस्ट डायरेक्ट टैक्स लगता है जबकि इक्विटी फंड और स्टॉक जैसे कुछ एसेट क्लासिस पर टैक्स की दर कम है।

इनमें में से एक ने कहा कि यह प्रोग्रेसिव नहीं है और इक्विटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय को 2019 में सौंपे गए प्रस्तावों को 2024 में लागू करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

क्या होता है capital gains ?

जब कोई इन्वेस्टर (Investor) अपनी प्रॉपर्टी, घर, कार, बैंक FD आदि बेचता है तो इसके बिक्री से हासिल होने वाले मुनाफे पर टैक्स लिया जाता है। इस मुनाफे को कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। साल 2018 में इसे स्टॉक मार्केट से जोड़ा गया था। आसान भाषा में कहें तो किसी भी कैपिटल या प्रॉपर्टी को बेचकर हुए मुनाफे में लगने वाला टैक्स ही कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस मामले पर टिप्पणी को लेकर भेजे गए ईमेल का फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। इस रिपोर्ट के बाद बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स में 0.30 प्रतिशत तक की गिरावट आई है।

कैपिटल गेन्स पर डायरेक्ट टैक्स के बजाय इनडायरेक्ट टैक्स पर भारत की निर्भरता अक्सर इकोनॉमिस्ट द्वारा देश के गरीबों को पीछे छोड़ने का मुख्य कारण बताया जाता है। इस बीच भारत ने 2018 और 2022 के बीच प्रत्येक दिन 70 नए करोड़पति बने है।

ऑक्सफैम इंटरनेशनल का अनुमान है कि भारत की शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास 77 फीसदी नेशनल वेल्थ है और सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि देश में लगभग 6 प्रतिशत लोग ही इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं।

सरकार ने हाल के बजट में इनकम टैक्स पर डेब्ट फंड्स (debt funds) पर टैक्स लगाकर इस मुद्दे को आंशिक रूप से हल करने का प्रयास भी किया था।

First Published : April 18, 2023 | 4:06 PM IST