प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
PF Withdrawal Rules: नौकरी छोड़ने के बाद PF का पैसा निकालने का मन है? जरा रुकिए! अगर आपने 5 साल की नॉन-स्टॉप नौकरी पूरी नहीं की है, तो आपकी बचत का 30% तक टैक्स में जा सकता है। कानून और टैक्स के जानकार कहते हैं कि जल्दबाजी में PF निकालना रिटायरमेंट के लिए की गई लंबी बचत को चौपट कर सकता है और टैक्स का झटका भी दे सकता है।
करंजावाला एंड कंपनी के पार्टनर डेजिग्नेट और सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल गेहराना ने बताया, “5 साल की नौकरी पूरी किए बिना PF निकालना टैक्स के दायरे में आता है। पूरा पैसा आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल है। और अगर आपने PAN नहीं दिया, तो 30% TDS कट जाता है।”
आपका और आपके एम्प्लॉयर का हिस्सा, दोनों, और उस पर मिला ब्याज, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 192A के तहत टैक्सेबल है। गेहराना ने कहा, अगर निकासी 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो EPFO TDS काटता है।
सिरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर कुणाल सवानी ने कहा, “एम्प्लॉयर का हिस्सा और उसका ब्याज ‘वेतन के बदले मुनाफा’ माना जाता है, जो टैक्सेबल है। आपका खुद का हिस्सा टैक्स-फ्री हो सकता है, लेकिन उस पर ब्याज टैक्स के दायरे में आ सकता है, खासकर अगर वो लिमिट क्रॉस करे।”
घर, पढ़ाई या मेडिकल जरूरतों के लिए आंशिक निकासी भी EPF स्कीम, 1952 की शर्तों को फॉलो करने पर ही टैक्स से बच सकती है।
हां, अगर निकासी बीमारी, कंपनी बंद होने या आपके कंट्रोल से बाहर की वजहों से हो, तो टैक्स नहीं लगता। कानून इसमें छूट देता है।
वैसे, अगर आपने 5 साल की नॉन-स्टॉप नौकरी पूरी कर ली या रिटायरमेंट के बाद PF निकाला, तो पूरा पैसा इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(12) के तहत टैक्स-फ्री है।
नौकरी बदलते वक्त PF निकालने की बजाय ट्रांसफर न करना।
5 साल की कुल नौकरी पूरी न करना।
PAN न देना, जिससे ज्यादा TDS कटे।
ये सोचना कि फॉर्म 15G/H हमेशा TDS रोक देगा (ये तभी काम करता है जब आपकी आय टैक्स लिमिट से कम हो)।
Also Read: EPFO सब्सक्राइबर्स ध्यान दें, FY25 में कर्मचारी भविष्य निधि पर मिलेगा 8.25% ब्याज
गेहराना ने कहा, “जल्दी PF निकालने के बजाय, इसे नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर करें। इससे नौकरी की गिनती बनी रहती है और टैक्स का फायदा मिलता है।” उन्होंने कहा कि टैक्स नोटिस आने पर अपने पक्ष को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स संभालकर रखें।
हाल ही में टैक्स एक्सपर्ट सुजीत बंगर ने X पर लिखा, “नौकरी छोड़ने के बाद PF निकाल रहे हो? 5 साल पूरे नहीं किए तो पूरा पैसा टैक्सेबल है। 30% TDS लग सकता है। जल्दबाजी मत करो।”
सुप्रीम कोर्ट के वकील तुषार कुमार ने PF निकालने के टैक्स-फ्री तरीके बताए:
नौकरी बदलते वक्त PF खाता ट्रांसफर करें ताकि 5 साल बाद टैक्स-फ्री निकासी हो सके।
पूरा पैसा निकालने से बचें। मेडिकल, घर या पढ़ाई के लिए आंशिक निकासी करें, जो ज्यादातर टैक्स-फ्री होती है।
उस साल निकालें जब आपकी कुल आय टैक्स लिमिट से कम हो, ताकि टैक्स न देना पड़े।
अगर आपकी आय टैक्स लिमिट से कम है, तो फॉर्म 15G या 15H जमा करें ताकि TDS न कटे।
नौकरी का रिकॉर्ड और निकासी की वजह जैसे कागजात तैयार रखें, ताकि जांच हो तो जवाब दे सकें।