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CBIC का बड़ा फैसला! अब इस तारीख तक फाइल कर सकेंगे GSTR-3B

CBIC ने रविवार को जारी अधिसूचना में बताया कि करदाता अब पहले निर्धारित तिथि की बजाय 25 अक्टूबर तक टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- October 19, 2025 | 2:54 PM IST

GSTR-3B: केंद्र सरकार ने कारोबारियों को राहत देते हुए जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) रिटर्न भरने की समय सीमा 5 दिन बढ़ा दी है। अब सितंबर महीने और जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म 25 अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने रविवार को जारी अधिसूचना में बताया कि करदाता अब पहले निर्धारित तिथि की बजाय 25 अक्टूबर तक टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।

CBIC ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर भी पोस्ट कर कहा, “@cbic_india ने GSTR-3B फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।”

जीएसटीआर-3बी एक सारांश रिटर्न है जिसे पंजीकृत करदाता हर महीने या तिमाही आधार पर जमा करते हैं। आमतौर पर इसकी अंतिम तिथि अलग-अलग श्रेणी के करदाताओं के लिए 20, 22 और 24 तारीख होती है।

क्यों जरूरी है GSTR-3B भरना? देर करने पर देना होगा जुर्माना

GST व्यवस्था के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स के लिए GSTR-3B रिटर्न भरना अनिवार्य है। अगर यह रिटर्न समय पर नहीं भरा गया तो कई आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं।

समय पर GSTR-3B न भरने से होने वाले नुकसान

  • आप इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा नहीं कर पाएंगे।

  • GSTR-1 दाखिल करने की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी।

  • देरी होने पर प्रतिदिन लेट फीस देनी होगी।

GST नियमों के अनुसार लेट फीस कितनी लगेगी?

  • यदि टैक्स देनदारी है तो ₹50 प्रति दिन (₹25 CGST + ₹25 SGST)

  • अगर टैक्स देनदारी नहीं है (Nil Return) तो ₹20 प्रति दिन (₹10 CGST + ₹10 SGST)

इसलिए सलाह दी जाती है कि जुर्माने से बचने और ITC का सही लाभ उठाने के लिए GSTR-3B हर माह समय पर जरूर फाइल करें।

First Published : October 19, 2025 | 2:48 PM IST