शेयर बाजार

SEBI ने कार्वी के निवेशकों के लिए दावा करने की डेडलाइन दिसंबर तक बढ़ाई

KSBL पर ग्राहकों की तरफ से दी गई ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ का दुरुपयोग कर उनके शेयरों को गिरवी रखकर वित्तीय संस्थानों से बड़ी रकम जुटाने और फिर उन पैसों का गबन करने का आरोप था।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- August 21, 2025 | 7:09 PM IST

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने गुरुवार को ग्राहकों के शेयर और फंड के निपटान में चूक करने वाली कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (KSBL) के निवेशकों के लिए दावे दाखिल करने की समयसीमा दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 23 नवंबर, 2020 को ब्रोकिंग फर्म KSBL को डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। इसके बाद निवेशकों को अपने दावे दाखिल करने के लिए कहा गया था और इसकी अंतिम तिथि दो जून, 2025 तय की गई थी।

NSE ने उपलब्ध कराया टोल-फ्री नंबर

मार्केट रेगुलेटर ने अब इस समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 कर दिया है। सेबी ने कहा कि जिन निवेशकों ने अभी तक दावा दर्ज नहीं कराया है, वे अंतिम तिथि से पहले दावा दाखिल कर दें। निवेशकों की सुविधा के लिए NSE का टोल-फ्री नंबर 1800 266 0050 और ईमेल भी उपलब्ध है।

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सेबी ने लगाया था 21 करोड़ का जुर्माना

सेबी ने अप्रैल, 2023 में KSBL और इसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक सी. पार्थसारथी पर सात साल के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रवेश पर रोक लगाई थी और उन पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

KSBL पर ग्राहकों की तरफ से दी गई ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ का दुरुपयोग कर उनके शेयरों को गिरवी रखकर वित्तीय संस्थानों से बड़ी रकम जुटाने और फिर उन पैसों का गबन करने का आरोप था। इस गड़बड़ी के चलते KSBL अपने ग्राहकों के शेयर और फंड का निपटान करने में विफल रहा, जो नियामकीय मानकों का उल्लंघन था।

(PTI इनपुट के साथ)

First Published : August 21, 2025 | 7:04 PM IST