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Karvy पर SEBI ने कसा शिकंजा; स्टॉक ब्रोक्रर, उसके सीएमडी के बैंक-डीमैट खातों को जब्त करने का आदेश दिया

SEBI की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में नाकाम रहने पर बाजार नियामक ने कुर्की का नोटिस भेजा है।

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भाषा   
Last Updated- September 13, 2024 | 12:57 PM IST

बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को करीब 25 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के लिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और उसके चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सी पार्थसारथी के बैंक खातों के साथ शेयरों एवं म्यूचुअल फंड संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सात अगस्त को कार्वी और पार्थसारथी को एक नोटिस भेजकर उन्हें ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ (पीओए) का दुरुपयोग कर ग्राहकों के फंड के दुरुपयोग करने से संबंधित मामले में 15 दिन के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा था।

सेबी की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में नाकाम रहने पर बाजार नियामक ने कुर्की का नोटिस भेजा है। सेबी ने अप्रैल, 2023 में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग और पार्थसारथी को प्रतिभूति बाजार से सात साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।

इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग कर ग्राहकों के धन की हेराफेरी करने के लिए उन पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था। नियामक ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) पर 13 करोड़ रुपये और प्रवर्तक चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पार्थसारथी पर आठ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

सेबी ने चार अलग-अलग कुर्की नोटिस में लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए दोनों इकाइयों के बैंक खाते, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। नोटिस के अनुसार, केएसबीएल और पार्थसारथी पर क्रमशः 15.34 करोड़ रुपये और 9.44 करोड़ रुपये का बकाया था, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है।

First Published : September 13, 2024 | 6:27 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)