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Mutual Funds: म्युचुअल फंड खातों में नामांकन अब वैकल्पिक, सेबी ने नियमों में ढील दी

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नियामक ने फंड हाउस के लिए एक ही फंड मैनेजर रखने की अनुमति दी

Last Updated- May 01, 2024 | 10:52 PM IST
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सेबी ने कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से रखे जाने वाले म्युचुअल फंड खातों के लिए किसी व्यक्ति को नामित करना वैकल्पिक बना दिया है। इसके अलावा, सेबी ने ‘फंड हाउस’ को जिंस और विदेशी निवेश की निगरानी के लिए एक ही ‘फंड मैनेजर’ रखने की अनुमति दी है। इससे उसके प्रबंधन की लागत कम होगी।

सेबी ने यह कदम उसके द्वारा गठित एक कार्य समूह द्वारा म्युचुअल फंड विनियमों की समीक्षा करने तथा कारोबार को आसान बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करने के बाद उठाए हैं।

कार्य समूह की सिफारिश के आधार पर एक सार्वजनिक परामर्श किया गया, जिसमें संयुक्त म्युचुअल फंड खातों में किसी को नामित करने को वैकल्पिक बनाने और ‘फंड हाउस’ को जिंस तथा विदेशी निवेशों की देखरेख के लिए एक ही फंड मैनेजर रखने की अनुमति देने का विकल्प सुझाया गया।

सेबी ने एक परिपत्र में कहा, ‘यह निर्णय लिया गया है कि संयुक्त म्युचुअल फंड फोलियो में किसी को नामित करना वैकल्पिक होगा।’ विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त धारकों के लिए किसी को नामित करने की शर्तों में छूट फायदेमंद होगी। इससे जीवित सदस्य नामित माना जाएगा जिससे नामांकन की प्रक्रिया सुगम बनेगी।

नियामक ने सभी मौजूदा व्यक्तिगत म्युचुअल फंड धारकों के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने की आखिरी तारीख 30 जून 2024 तय की है। यदि वे इसका पालन करने में विफल रहते हैं, तो उनके खाते निकासी के लिए ‘फ्रीज’ कर दिए जाएंगे।

एक अलग परिपत्र में नियामक ने फंड मैनेजर के संबंध में मौजूदा प्रावधान को आसान बनाने की जानकारी दी। सेबी ने कहा कि जिंस आधारित कोष जैसे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और जिंस बाजार में भाग लेने वाले अन्य फंड के लिए समर्पित फंड मैनेजर की नियुक्ति वैकल्पिक होगी।

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First Published - May 1, 2024 | 10:52 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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