पीजीआईएम इंडिया म्युचुअल फंड ने 9 जुलाई से अपनी तीन विदेशी (ओवरसीज) फंड्स में नए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) रजिस्ट्रेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया है। फंड हाउस ने यह कदम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा निर्धारित विदेशी निवेश सीमा के भीतर बने रहने के लिए उठाया है।
यह अस्थायी रोक पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी ऑपर्च्युनिटीज फंड ऑफ फंड, पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड ऑफ फंड और पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड ऑफ फंड पर लागू होगी।
फंड हाउस की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, इन तीनों स्कीम्स में 8 जुलाई को निर्धारित कट-ऑफ समय के बाद नए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि, इन स्कीम्स की अन्य सभी मौजूदा शर्तें और नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
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पीजीआईएम इंडिया ने कहा कि यह फैसला SEBI के विदेशी निवेश नियमों का पालन करने के लिए लिया गया है। इन नियमों के तहत म्यूचुअल फंड केवल तय सीमा के भीतर ही विदेशी शेयरों और विदेशी फंडों में निवेश कर सकते हैं। इसलिए फंड हाउस ने अपनी उपलब्ध निवेश सीमा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।
फंड हाउस ने बताया कि इन तीनों योजनाओं में 9 जुलाई से नए SIP रजिस्ट्रेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि, पहले से चल रहे SIP और अन्य मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।