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गिफ्ट कैटिगरी-3 एआईएफ में निवेश नियम में ढील

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 12, 2022 | 5:07 AM IST

सरकार ने इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर में विदेशी निवेशकों के लिए पर्सनल अकाउंट नंबर (पैन) की जरूरत में ढील दी है। यह अनिवार्यता गुजरात इंटरनैशनल फाइनैंस टेक-सिटी इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंट (गिफ्ट आईएफएससी) के बाहर वाले कैटिगरी-3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडों की खातिर एक अवरोध रही थी। विशेषज्ञों ने कहा कि यह गिफ्ट आधारित एक्सचेंजों में विदेशी निवेशकों की भी मदद करेगा।
मंगलवार को जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि पैन नंबर की अनिवार्यता वाली धारा 139ए ऐसे निवेशकों पर लागू नहीं होगी।
इसमें कहा गया है, धारा 139ए के प्रावधान प्रवासी व पात्र विदेशी निवेशक पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने धारा-47 के उपबंधों के आधार पर संदर्भित कैपिटल ऐसेट में लेनदेन किया है और जो किसी इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर में स्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो और ऐसे कैपिटल ऐसेट के हस्तांतरण पर चुकाई गई या देय रकम विदेशी मुद्रा में हो।
सरकार भारत में सिंगापुर के वैकल्पिक स्थान के तौर पर ऐसे इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर को प्रमोट करने के लिए बातचीत कर रही है।

First Published : May 6, 2021 | 12:09 AM IST