केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए आज नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें पहले से ज्यादा गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई है। नए दिशानिर्देश के मुताबिक 5 अगस्त से योग संस्थान और जिम खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय मानक परिचालन प्रक्रियाएं जारी करेगा। 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। मेट्रो, सिनेमाघर, मनोरंजन पार्क, बार और सभागार स्विमिंग पूल भी अभी नहीं खुलेंगे।
कंटेनमेंट इलाकों में 31 अगस्त तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में 31 अगस्त तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए। इन इलाकों में केवल जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत होगी। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन का निर्णय जिला प्रशासन अपने स्तर पर करेंगे। इसके साथ ही सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह को सामाजिक दूरी और स्वास्थ्य से जुड़े नियम जैसे कि मास्क पहनाना आदि के साथ इजाजत दी गई है।
65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, पहले से गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पहले की तरह ही घर में रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति और अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा सकती है।