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ट्रंप 2028 में फिर बनेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति? स्टीव बैनन ने दिया बड़ा बयान

बेनन ने कहा कि अमेरिका को ट्रंप की आवश्यकता है और 2016 और 2024 में भी उनके जीतने की संभावनाएं कम थीं, लेकिन 2028 में बेहतर अवसर होंगे।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- October 24, 2025 | 9:13 AM IST

Donald Trump Third-term presidency: अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) के करीबी सलाहकार स्टीव बैनन (Steve Bannon) ने गुरुवार को दावा किया कि ट्रंप के कुछ प्रमुख सहयोगी उनके तीसरे कार्यकाल के लिए गंभीर हैं और इसके लिए एक योजना बनाई जा रही है।

बेनन, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल के रणनीतिकार और ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (MAGA) मूवमेंट के समर्थक रहे हैं, ने यह बात The Economist को दिए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा, “ट्रंप तीसरे कार्यकाल के लिए जाएंगे। लोग इसे स्वीकार कर लें।”

जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका के संविधान का 22वां संशोधन अधिकतम दो कार्यकालों की अनुमति देता है, तो बैनन ने कहा कि इसके कई “विकल्प” हैं। उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन कहा कि उचित समय आने पर योजना सार्वजनिक की जाएगी।

बेनन का ट्रंप समर्थन

बेनन ने कहा कि अमेरिका को ट्रंप की आवश्यकता है और 2016 और 2024 में भी उनके जीतने की संभावनाएं कम थीं, लेकिन 2028 में बेहतर अवसर होंगे। उन्होंने कहा, “हमें जो शुरू किया, उसे पूरा करना होगा।”

ट्रंप को “दैवीय योजना का वाहन” बताते हुए बैनन ने कहा कि भले ही ट्रंप पूर्णतः धार्मिक या निर्दोष न हों, लेकिन वे एक विशेष उद्देश्य के लिए चुने गए हैं।

ट्रंप ने भी इशारा किया

इस साल मार्च में ट्रंप ने तीसरे कार्यकाल की संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि लोग उनसे यह मांग कर रहे हैं, और “कुछ तरीके हैं” जिससे यह संभव हो सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने इस दिशा में कोई कानूनी कदम नहीं उठाया है।

अमेरिका का 22वां संशोधन स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। इसका अपवाद केवल तब है, जब कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल दो साल से कम समय के लिए संभाले और उसके बाद दो पूर्ण कार्यकाल जीते—इस स्थिति में अधिकतम कार्यकाल 10 साल हो सकता है।

तीसरा कार्यकाल केवल तभी संभव है जब 22वां संशोधन को हटाया जाए, जिसके लिए हाउस और सीनेट में दो-तिहाई बहुमत और तीन-चौथाई राज्य विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक होगी।

First Published : October 24, 2025 | 9:13 AM IST