अंतरराष्ट्रीय

सिफर मामला : पाकिस्तान की कोर्ट ने सात नवंबर तक स्थगित की इमरान खान के खिलाफ सुनवाई

इमरान के साथ पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर भी मामले में आरोप लगाए गए हैं। मामले में खान और सह-आरोपी कुरैशी के खिलाफ बयान दर्ज कराने के लिए 10 गवाह सामने आए थे।

Published by
भाषा   
Last Updated- October 31, 2023 | 7:18 PM IST

पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 10 गवाहों में से किसी का भी बयान दर्ज किए बिना पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सिफर मामले की सुनवाई सात नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

इमरान (71) को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) को लीक करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद इस वर्ष अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल जेल में हैं।

इमरान के साथ पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर भी मामले में आरोप लगाए गए हैं। मामले में खान और सह-आरोपी कुरैशी के खिलाफ बयान दर्ज कराने के लिए 10 गवाह सामने आए थे। इन्हें संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) द्वारा लाया गया था, जिसने खान और कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अबुल हसनात जुल्करनैन ने गवाहों और अभियुक्तों की उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दिया और बाद में उन्होंने सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया और गवाहों को सात नवंबर को फिर से बुलाया।

सुनवाई रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में हुई जहां खान और कुरैशी अपने वकीलों के साथ मौजूद थे। सरकारी वकील रिजवान अब्बासी भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे। खान और कुरैशी ने मामले में खुद को निर्दोष बताया है।

First Published : October 31, 2023 | 7:18 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)