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Pakistan: इमरान खान को बड़ी राहत! कोर्ट ने जेल से सुनवाई पर 20 नवंबर तक बढ़ाई रोक

खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने यह जानकारी दी। यह अपील इसी अदालत की एकल सदस्यीय पीठ के खिलाफ दायर की गई थी।

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भाषा   
Last Updated- November 16, 2023 | 7:26 PM IST

पाकिस्तान की एक अदालत ने गुरुवार को सिफर (राजनयिक केबल) मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की जेल में सुनवाई के खिलाफ लगी रोक को 20 नवंबर तक बढ़ा दिया।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज ने जेल में मुकदमे की सुनवाई को लेकर 71 वर्षीय खान की अपील पर यह विस्तार दिया।

खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने यह जानकारी दी। यह अपील इसी अदालत की एकल सदस्यीय पीठ के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने पिछले महीने रावलपिंडी की अडियाला जेल में खान के मुकदमे की सुनवाई को बरकरार रखा था। खान अडियाला जेल में बंद हैं।

First Published : November 16, 2023 | 7:26 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)