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WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया बयान: इन्क्रिप्शन तोड़ने को कहा तो भारत में बंद कर देंगे सर्विस

नियमों के तहत इस मैसेजिंग ऐप को चैट का पता लगाने और सूचना के मूल स्रोत की पहचान के प्रावधान करने को कहा गया है।

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भाविनी मिश्रा   
Last Updated- April 26, 2024 | 8:32 AM IST

व्हाट्सऐप ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि अगर इन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाएगा तो सोशल मेसेजिंग प्लेटफॉर्म देश में अपनी सेवाएं बंद कर देगा।

व्हाट्सऐप की ओर से पेश वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के खंडपीठ से कहा, ‘एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कह रहे हैं अगर आप हमें इन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहेंगे तो हम चले जाएंगे।’

व्हाट्सऐप ने कहा कि लोग उसके प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं क्योंकि एंड टू एंड संदेश एन्क्रिप्टेड होते हैं, जिससे गोपनीयता सुनिश्चित होती है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन एक निजी संचार प्रणाली है जिसमें केवल संचार करने वाले उपयोगकर्ता ही भाग ले सकते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप और इसकी मूल कंपनी फेसबुक इंक (अब मेटा) की उस याचिका को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए गुरुवार को सूचीबद्ध किया जिसमें सोशल मीडिया मंचों के लिए 2021 के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों को चुनौती दी गई है।

नियमों के तहत इस मैसेजिंग ऐप को चैट का पता लगाने और सूचना के मूल स्रोत की पहचान के प्रावधान करने को कहा गया है।

First Published : April 25, 2024 | 10:29 PM IST