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टिकट डाउनग्रेड होने पर यात्रियों को मिलेगा मुआवजा, 15 फरवरी से लागू होगा नियम

Last Updated- January 25, 2023 | 7:03 PM IST
Air passenger

एयरलाइन कंपनियों को घरेलू उड़ानों की टिकट निचली श्रेणी में यानी ‘डाउनग्रेड’ करने पर प्रभावित यात्री को टिकट की कीमत का 75 फीसदी वापस लौटाना होगा। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने यह आदेश दिया है।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की टिकट की श्रेणी कम किए जाने पर विमान द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर टिकट कीमत के 30 फीसदी से 75 फीसदी तक (कर सहित) भरपाई की जाएगी। DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को कहा कि नए नियम 15 फरवरी से प्रभावी होंगे।

DGCA को हवाई यात्रियों से इस तरह की शिकायतें मिल रही थीं कि एयरलाइंस उनके द्वारा बुक कराए गए टिकट की श्रेणी में बदलाव कर देती हैं। डीजीसीए ने पिछले साल दिसंबर में प्रस्ताव दिया था कि एयरलाइन कंपनियों को ऐसी टिकटों की कर समेत पूरी कीमत लौटानी चाहिए और प्रभावित यात्री को अगली उपलब्ध श्रेणी में नि:शुल्क यात्रा करानी चाहिए। अधिकारी ने कहा कि हालांकि इन प्रस्तावों को अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से संशोधित कर दिया गया है।

First Published - January 25, 2023 | 7:03 PM IST

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