भारत

Government Employees: सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त हुए नियम, देर से आने पर कट सकती है छुट्टी

Government Employees: सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी बिना किसी चूक के एईबीएएस का उपयोग करके अपनी हाजिरी दर्ज करें।

Published by
बीएस वेब टीम   
Last Updated- June 17, 2024 | 4:32 PM IST

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को देर से दफ्तर आने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही ये भी कहा है कि जो कर्मचारी बार-बार देर से दफ्तर आते हैं या जल्दी चले जाते हैं, उन्हें गंभीरता से लिया जाए। सरकार को ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि देखा गया कि कई कर्मचारी आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) में अपनी हाजिरी नहीं लगा रहे थे और “कुछ कर्मचारी तो नियमित रूप से देर से आते हैं”।

आदेश में कार्मिक मंत्रालय ने मोबाइल फोन आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। ये सिस्टम हाजिरी के अलावा “लाइव लोकेशन डिटेक्शन और जियो-टैगिंग” की सुविधा भी देता है।

AEBAS को लेकर की गई समीक्षा में पाया गया ढीला रवैया

हाल ही में AEBAS को सख्ती से लागू करने के मामले की समीक्षा की गई थी। समीक्षा में पाया गया कि इसको लागू करने में ढिलाई बरती जा रही है। इसलिए आदेश में दोहराया गया है कि सभी मंत्रालय/ विभाग/ संगठन नियमित रूप से हाजरी रिपोर्टों की निगरानी करेंगे।

आदेश में ये भी कहा गया है कि “बार-बार देर से दफ्तर आने और जल्दी निकल जाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मौजूदा नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।”

केंद्र सरकार के सभी विभागों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कर्मचारी बिना किसी चूक के AEBAS का उपयोग करके अपनी हाजरी दर्ज करें।

आदेश में ये भी कहा गया है कि “इससे AEBAS पर ‘रजिस्टर्ड’ और ‘एक्टिव’ कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा।” ये आदेश केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को जारी किया गया था। कर्मचारी विभागों (MDOs) के सभी प्रमुखों (HODs) को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को दफ्तर आने के समय, देर से आने आदि से संबंधित निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक करें।

आदेश में कहा गया है कि “वे नियमित रूप से पोर्टल (www.attendance.gov.in) से रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे और उन कर्मचारियों की पहचान करेंगे जो नियम तोड़ते हैं।”

देर से आने वालों की काटी जा सकती है आधे दिन की छुट्टी

कार्मिक मंत्रालय ने मौजूदा नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि “देर से आने के प्रत्येक दिन के लिए आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी (CL) काट ली जानी चाहिए। हालांकि, महीने में दो से अधिक बार नहीं और उचित कारण बताए जाने पर, एक घंटे तक देर से आने को सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ किया जा सकता है।”

आदेश में आगे कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लगातार देर से दफ्तर आने पर उनके अवकाश (आकस्मिक छुट्टी या अर्जित छुट्टी, जब कोई आकस्मिक छुट्टी उपलब्ध न हो) काटने के अलावा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है।

आदेश में कहा गया है कि जो कर्मचारी देर से दफ्तर आते हैं या जल्दी चले जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कौन-कौन सी बातें कही गई हैं आदेश में, आइए बिंदुबार जानते हैं।

  • आने वाली उपस्थिति रिपोर्ट में सिर्फ रजिस्टर्ड कर्मचारियों के नाम ही दिखने चाहिए, ना कि वो जो काम पर नहीं आते।
  • सभी विभागों के प्रमुखों को कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने के नियमों के बारे में बताना होगा।
  • विभागों को एक वेबसाइट (www.attendance.gov.in) से नियमित रूप से रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी, जिससे पता चले कि कौन कर्मचारी देर से आता है या जल्दी चला जाता है।
  • देर से आने पर आधे दिन की छुट्टी कट सकती है। हालांकि, अगर कोई उचित कारण बताकर एक घंटे से कम देरी से दो बार से ज्यादा नहीं आता है, तो उसे माफ किया जा सकता है।
  • लगातार देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
  • दफ्तर से जल्दी निकलने को भी देर से आने जैसा ही माना जाएगा।
  • किसी कर्मचारी को तरक्की या ट्रेनिंग के लिए चुनते समय उसकी हाजिरी के रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा।
  • सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बायोमीट्रिक मशीनें हर समय चालू रहें।
  • अगर कोई कर्मचारी अभी तक बायोमीट्रिक पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो जल्द से जल्द उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए।
  • दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अलग से ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी जिनका इस्तेमाल वो आसानी से कर सकें।
  • सरकार मोबाइल फोन पर फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रही है। इससे हाजिरी लगाते समय कर्मचारी की लोकेशन भी पता चल सकेगी।
  • हर विभाग के नोडल अधिकारी अपने कर्मचारियों के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की नीति बनाएंगे।
  • समय-समय पर कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। अब विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी इन निर्देशों का पालन करें। (PTI के इनपुट के साथ)
First Published : June 17, 2024 | 4:00 PM IST