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Excise policy case: CM अरविंद केजरीवाल की जमानत सस्पेंड, दिल्ली हाईकोर्ट ने रोका स्पेशल कोर्ट का फैसला

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत को सस्पेंड कर दिया है।

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रत्न शंकर मिश्र   
Last Updated- June 21, 2024 | 12:21 PM IST

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने कल यानी 20 जून को दिल्ली की निचली अदालत से मिली जमानत को आज सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में कुछ और समय बिताने पड़ सकते हैं। बता दें कि कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी। जमानत के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी।

आज यानी शुक्रवार को याचिका की सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को निलंबित (suspend) कर दिया। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (delhi excise policy) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) मामले में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक जमानत का आदेश अप्रभावी रहेगा। 

20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी जमानत

ED की तरफ से फाइल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुदेजा की वैकेशन बेंच ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए कहा कि जमानत आदेश अप्रभावी है क्योंकि हमें अभी अंतिम निर्णय जारी करना बाकी है। आप अपनी पूरी दलीलें पेश कर सकते हैं।

अब दिल्ली हाईकोर्ट मामले की पूरी सुनवाई आज किसी समय फिर से कर सकता है। बता दें कि 20 जून को ट्रायल कोर्ट के जस्टिस न्याय बिंदू (Niyay Bindu) ने 1 लाख रुपये के बेल बॉन्ड पर केजरीवाल को रिहा करने का फैसला सुनाया था।

जेल तक अभी भी नहीं पहुंचा था जमानत का आदेश

भले ही कल मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत का आदेश आ गया था और उनकी रिहाई शुक्रवार को होनी थी, लेकिन जमानत आदेश अभी तक तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा था। 20 जून की सुनवाई के दौरान, केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ ED का मामला पूरी तरह से उन व्यक्तियों के बयानों पर आधारित था जो सरकारी गवाह बन गए थे।

First Published : June 21, 2024 | 11:37 AM IST