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क्रेडिट कार्ड टीसीएस पर मोहलत

विदेश में क्रेडिट कार्ड खर्च पर टीसीएस लगाने के लिए बैंकों को 6 से 8 महीने का मिला समय

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श्रीमी चौधरी   
Last Updated- July 23, 2023 | 10:36 PM IST

सरकार ने बैंक और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत दे दी है। अब इन कंपनियों को विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के लिए जरूरी ढांचा और प्रणाली तैयार करने को 6 से 8 महीने और मिल गए हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च को उदार प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लाने की योजना ठंडे बस्ते में नहीं डाली गई है, बस इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि योजना इसलिए टाली गई है ताकि बैंकों को आवश्यक ढांचा तैयार करने के लिए कुछ दिनों की और मोहलत मिल जाए। अधिकारी ने कहा कि निर्धारित अवधि में टीसीएस से संबंधित ढांचा तैयार कर लिया जाएगा और अगले वित्त वर्ष से यह नियम लागू किया जा सकता है।

मामले की जानकारी रखने वाले एक अन्य अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, ‘मंत्रालय के तहत काम करने वाला आर्थिक मामलों का विभाग इस मामले को देख रहा है। केंद्रीय बैंकों और बैंकरों के साथ कई चरणों में बातचीत भी हो चुकी है। नया नियम लागू करने पर क्रेडिट कार्ड कंपनियों से भी प्रतिक्रिया मांगी गई हैं।’

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इस अधिकारी ने कहा कि नया नियम लागू करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। समझा जा रहा है कि इस संबंध में सरकार को कुछ सुझाव भी मिले हैं। सूत्रों ने कहा कि इनमें तय अवधि में जारीकर्ता इकाई के साथ हलफनामा दाखिल करना और टीसीएस निर्धारित करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा में किए गए खर्च के प्रकार पर सुझाव आदि शामिल हैं। सरकार कर देनदारी तय करने की पेचीदगी पर भी विचार कर रही है क्योंकि इसके पास व्यक्तिगत एवं कारोबारी उद्देश्यों से की गई विदेश यात्रा में अंतर करने का ढांचा उपलब्ध नहीं है।

इस बीच बैंक विभिन्न श्रेणियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और विदेश यात्रा पैकेज आदि के लिए अलग-अलग टीसीएस लागू करने के लिए पर्याप्त ढांचे के अभाव पर चिंता जता रहे थे। बैंकों की इन चिंताओं के बीच वित्त मंत्रालय ने 28 जून को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से हुए खर्च को एलआरएस सीमा में शामिल नहीं करेगी, इसलिए इस पर टीसीएस भी नहीं लगेगा।

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सरकार ने इस योजना के तहत विदेश रकम भेजने जैसे विदेश भ्रमण पर आने वाले खर्चों पर 20 प्रतिशत कर लगाने का नया नियम भी तीन महीनों के लिए टाल दिया है। यह नियम अब 1 अक्टूबर से प्रभाव में आएगा।

ईवाई में वरिष्ठ टैक्स पार्टनर सुधीर कपाड़िया ने कहा, ‘बैंक अपनी प्रणाली अपडेट करने और क्रेडिट कार्ड पर टीसीएस लगाने से जुड़े प्रावधान सिस्टम में जोड़ने के लिए पर्याप्त समय की मांग करते रहे हैं। यदि वित्त मंत्रालय ने बैंकों को अगला वित्त वर्ष शुरू होने तक का समय दिया है तो इससे नया टीसीएस लागू करने में वाकई सहूलियत हो जाएगी।’

First Published : July 23, 2023 | 10:36 PM IST