वित्त-बीमा

पॉलिसीधारकों को भ्रमित किया तो होगी सख्त कार्रवाई! हेरिटेज टीपीए को नियमों के उल्लंघन पर IRDAI की सख्त फटकार

मानकों के तहत केवल बीमाकर्ता ही पॉलिसीधारकों को दावों के बारे में सूचित करने के लिए अधिकृत है।

Published by
आतिरा वारियर   
Last Updated- April 11, 2025 | 11:16 PM IST

भारत के बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को हेरिटेज टीपीए को एकतरफा ढंग से स्वास्थ्य दावों को बंद करने पर चेताया है। नियामक ने इसे मानकों का उल्लंघन करार दिया है। मानकों के तहत केवल बीमाकर्ता ही पॉलिसीधारकों को दावों के बारे में सूचित करने के लिए अधिकृत है। 

नियामक ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘टीपीए को एकतरफा ढंग से स्वास्थ्य दावों को बंद करने और विनियमों का उल्लंघन कर सीधे पॉलिसीधारकों को दावों के अस्वीकार / अस्वीकृत किए जाने के संबंध में स्वयं से सूचना जारी करने पर चेतावनी दी जाती है।’

नियामक ने यह भी कहा कि टीपीए को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उससे दावों पर निर्णय प्रभावित न हों और दावों के खंडन पर संदेश ‘केवल बीमाकर्ताओं जारी करेगा और यह टीपीए नहीं करेगा”। यह आदेश 8 नवंबर, 2021 से 11 नवंबर, 2021 तक प्राधिकरण के दूरस्थ निरीक्षण के जवाब में है। बीमा नियामक ने इंगित किया कि हेरिटेज टीपीए ने दावा बंद करने से पहले बीमा कंपनी के भेजे गए पक्ष को आगे नहीं भेजा था पॉलिसीधारकों को कोई पूर्व जानकारी देने वाला पत्र नहीं भेजा गया था। 

इरडाई के नियमों के अनुसार टीपीए को दावेदारों/बीमाधारकों को खामियों के बारे में अनुरोध जारी करना होता है और अनुरोध पर 7 दिन में जवाब नहीं मिलने की स्थिति में टीपीए को क्रमश 7 दिनों के अंतराल पर तीन रिमाइंडर भेजने होते हैं। 

First Published : April 11, 2025 | 10:49 PM IST