वित्त-बीमा

चुनावी बॉन्ड का ब्योरा देने के लिए SBI ने मांगी मोहलत

SBI ने अपने आवेदन में कहा है कि अदालत ने 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक के चुनावी बॉन्डों का ब्योरा देने के लिए कहा है।

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भाविनी मिश्रा   
Last Updated- March 04, 2024 | 11:24 PM IST

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने राजीनितक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आज 30 जून तक की मोहलत मांगी।

अदालत ने 15 फरवरी को एसबीआई को तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने और खरीदारों के नाम, बॉन्ड के मूल्य और उसे प्राप्त करने वालों की पूरी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपेने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग को इसका खुलासा 13 मार्च तक करने का निर्देश दिया था।

एसबीआई ने अपने आवेदन में कहा है कि अदालत ने 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक के चुनावी बॉन्डों का ब्योरा देने के लिए कहा है। इस अव​धि में वि​भिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने में 22,217 चुनावी बॉन्ड का उपयोग किया गया है। भुनाए गए बॉन्डों को अ​धिकृत शाखाओं द्वारा मुंबई की मुख्य शाखा में सीलबंद लिफाफे में जमा कराया गया था। ऐसे में सूचना के दो अलग-अलग स्रोत हैं जिसका मिलाने करने में समय लगेगा।

First Published : March 4, 2024 | 11:24 PM IST