येस बैंक (YES Bank) के फाउंडर और पूर्व एमडी Rana Kapoor को बड़ी राहत मिली है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने सेबी के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें प्राइवेट सेक्ट लेंडर AT1 बांड को गलत तरीके से बेचने के मामले में यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
बता दें कि डीएचएफएल (दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, DHFL) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कपूर मार्च 2020 से जेल में हैं।
अंतरिम राहत तब मिली जब पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने जुलाई में एमडी Rana Kapoor को एक डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें ब्याज सहित 2 करोड़ रुपये का जुर्माना न चुकाने पर गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई थी।
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अपीलीय न्यायाधिकरण ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा,”हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया जुर्माना लगाना कठोर और अनुपातहीन प्रतीत होता है। हम तदनुसार अपीलकर्ता (राणा कपूर) को आज से छह सप्ताह के भीतर 50 लाख रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं।
साथ ही आदेश में यह भी कहा, “यदि उक्त राशि जमा कर दी जाती है, तो अपील के लंबित रहने के दौरान शेष राशि की वसूली नहीं की जाएगी।”
सैट ने यह भी कहा कि उसने इसी मामले में यस बैंक पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के सेबी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।
सितंबर 2022 में SEBI ने इस मामले में कपूर पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
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DHFL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Rana Kapoor मार्च 2020 से जेल में बंद हैं।
मामला बैंक के अधिकारियों द्वारा खुदरा निवेशकों को बैंक के AT1 (Additional Tier-1) बॉन्ड की गलत बिक्री से संबंधित है। यह आरोप लगाया गया था कि बैंक और कुछ अधिकारियों ने निवेशकों को सेकेंडरी बाजार में AT1 बाॉन्ड बेचते समय शामिल जोखिम के बारे में सूचित नहीं किया था। AT1 बाॉन्ड की बिक्री 2016 में शुरू हुई और 2019 तक जारी रही।
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