दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय द्वारा जारी एक आंतरिक नोट में अधिकारियों को लोकसभा चुनाव की तैयारी में विभिन्न गतिविधियों के निर्धारण में सहयोग के लिए 16 अप्रैल को संभावित ‘मतदान तिथि’ के रूप में बताया गया है, जिससे आगामी चुनाव के संभावित कार्यक्रम को लेकर अटकलें शुरू हो गईं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने इस बारे में पूछे जाने पर स्पष्ट किया कि तारीख का उल्लेख केवल निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ‘प्लानर’ के अनुरूप गतिविधियों की योजना बनाने के वास्ते संदर्भ के रूप में किया गया था।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के एक परिपत्र का हवाला देते हुए मीडिया की ओर से कुछ प्रश्न आ रहे हैं और यह स्पष्ट करने को कहा जा रहा है कि क्या 16 अप्रैल लोकसभा चुनाव के लिए संभावित मतदान दिवस है।
स्पष्ट किया जाता है कि इस तारीख का उल्लेख केवल अधिकारियों के लिए निर्वाचन आयोग की चुनाव योजना के अनुसार गतिविधियों की योजना बनाने के ‘संदर्भ’ के लिए किया गया था।’
गत 19 जनवरी को सभी 11 जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी एक पत्र में, सीईओ कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव योजना का उल्लेख किया था जिसमें चुनाव की तैयारी के तहत विभिन्न गतिविधियों के साथ-साथ उनमें से प्रत्येक के लिए समयसीमा और अवधि दी गई है।
परिपत्र में कहा गया था, ‘लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आयोग ने संदर्भ के उद्देश्य से और चुनाव योजना में प्रारंभ और अंत की तारीखों की गणना के लिए 16 अप्रैल 2024 की तारीख संभावित मतदान दिवस के रूप में दी है।’