अर्थव्यवस्था

GST काउंसिल ने लेबल वाले मोटे अनाज के आटे पर 5% टैक्स लगाने का फैसला किया: वित्त मंत्री

GST on Atta: आटे को पैक करके उस पर लेबल लगाकर बेचने पर GST लागू होगा।

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भाषा   
Last Updated- October 07, 2023 | 5:41 PM IST

GST काउंसिल ने शनिवार को लेबल वाले मोटे अनाज के आटे पर पांच प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी।

आटे को पैक करके उस पर लेबल लगाकर बेचने पर GST लागू होगा। ऐसा आटा, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत मोटे अनाज हों, उसे खुला बेचने पर जीरो प्रतिशत जीएसटी लागू होगा, लेकिन पैक करके और लेबल लगाकर बेचने पर पांच प्रतिशत GST लगेगा।

52वीं GST काउंसिल में शामिल हुए राज्यों के वित्त मंत्री, तय हुई GSTAT के चेयरमैन औऱ सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में और राज्यों के समकक्षों की मौजूदगी में हुई 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा तय करने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत GSTAT अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी। इससे पहले यह सीमा क्रमश: 67 वर्ष और 65 वर्ष थी।

शीरा पर भी घटा GST

परिषद ने शीरा पर GST को 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने और मानव उपभोग के लिए बनी शराब को लेवी से छूट देने का भी फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में मिली इस छूट से गन्ना किसानों को फायदा होगा।

छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद के सदस्य टी एस सिंह देव ने कहा कि औद्योगिक प्रयोग के लिए अतिरिक्त तटस्थ एल्कोहल (extra neutral alcohol-ENA) पर जीएसटी लगता रहेगा।

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद देव ने संवाददाताओं से कहा, ‘ENA (पीने वाले एल्कोहल) के मानवीय प्रयोग पर उसे GST से छूट जाएगी और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाएगा।’

उन्होंने कहा कि गन्ने से बनने वाले और एल्कोहल के लिए कच्चे माल की तरह उपयोग किए जाने वाले शीरा पर टैक्स की दर 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की जाएगी।

First Published : October 7, 2023 | 5:41 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)