पांच करोड़ रुपये से अधिक की GST चोरी पर होगी कार्रवाई

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 4:02 PM IST

जीएसटी अधिकारी अब ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं जहां चोरी किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
हालांकि यह मौद्रिक सीमा जानबूझकर टैक्स चोरी करने वाले या फिर  जहां जांच के समय गिरफ्तारी की जा चुकी है के मामलों में लागू नहीं होगी।  
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली जीएसटी जांच इकाई ने कानूनी कार्रवाई संबंधी दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा, ‘अभियोजन शुरू करने का निर्णय लेने में जिन अहम बातों पर विचार किया जाएगा उनमें से एक है पर्याप्त सबूत की उपलब्धता।’
इसमें कहा गया कि कानूनी कार्रवाई सामान्य तौर पर उन मामलों में शुरू की जा सकती है जहां कर चोरी की राशि, ITC का दुरुपयोग या धोखाधड़ी से लिए गए रिफंड की राशि पांच करोड़ रुपये से अधिक है। 

First Published : September 2, 2022 | 12:51 PM IST