यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने थ्री सी होम्स के लिए ऐस इंफ्रासिटी की बोली को मंजूरी देने के खिलाफ अपीलीय दिवाला न्यायाधिकरण NCLAT के समक्ष अपनी अपील वापस ले ली है। इससे पहले राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने इस बोली को मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ YEIDA ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील की थी।
YEIDA ने ऐस इंफ्रासिटी डेवलपर्स द्वारा किसानों को मुआवजा देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और NCLAT में अपनी अपील वापस लेने का फैसला किया। YEIDA और ऐस इंफ्रासिटी, दोनों समझौते के लिए बातचीत कर रहे थे, जबकि मामला NCLAT के समक्ष लंबित था।
YEIDA ने चार जुलाई, 2024 को किसानों को मुआवजा देने का प्रस्ताव दिया, जिसे ऐस इंफ्रासिटी ने NCLAT के समक्ष सुनवाई के दौरान स्वीकार कर लिया। इस पर NCLAT ने सुनवाई के दौरान कहा कि पूर्वोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अपील को जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अपील को फिर से शुरू करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति है।