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SEBI ने फोर्टिस हेल्थकेयर मामले में चार कंपनियों को 4.56 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा

बकाया जमा नहीं करने पर SEBI कंपनियों की चल-अचल संपत्तियों को जब्त कर उनकी नीलामी कर राशि की वसूली करेगी।

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भाषा   
Last Updated- June 14, 2023 | 4:56 PM IST

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने फोर्टिस हेल्थकेयर में पैसे की हेराफेरी और इसे छिपाने के लिए गलतबयानी के मामले में चार कंपनियों को 15 दिन के अंदर 4.56 करोड़ रुपये जमा करने का नोटिस भेजा है। बाजार नियामक SEBI ने फोर्टिस ग्लोबल हेल्थकेयर, RHC फाइनेंस, शिमल हेल्थकेयर और ANR सिक्योरिटीज को नोटिस भेजने के साथ ही कहा है कि तय समय के अंदर रुपये जमा नहीं होने पर इन कंपनियों की संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी।

15 दिन में चुकानी होगी रकम, नहीं तो जब्त होंगी संपत्तियां

कंपनियों को यह नोटिस SEBI की ओर से उन पर मई, 2022 में लगाए गए जुर्माने को नहीं चुकाने पर भेजा गया है। SEBI ने गत नौ जून को भेजे अपने नोटिस में कंपनियों को 15 दिन के अंदर 4.56 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा है। इसमें हर्जाना राशि के साथ ब्याज भी है। बकाया जमा नहीं करने पर SEBI कंपनियों की चल-अचल संपत्तियों को जब्त कर उनकी नीलामी कर राशि की वसूली करेगी। इसके अलावा कंपनियों के बैंक खातों को भी जब्त कर लिया जाएगा।

397 करोड़ रुपये की राशि की हेराफेरी हुई

बाजार नियामक ने राशि की भरपाई के लिए आरोपियों की गिरफ्तारी और हिरासत में लेने का विकल्प भी रखा है। SEBI ने फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड (FHL) के कोष की हेराफेरी करने और धोखाधड़ी को छिपाने से संबंधित एक मामले में मई, 2022 में इन चार कंपनियों समेत 32 फर्मों पर 38.75 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

चारों कंपनियों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगा था। यह जुर्माना FHL के कोष को RHC होल्डिंग के खाते में भेजने के लिए अनुचित तरीके अपनाने पर लगाया गया था। इस दौरान करीब 397 करोड़ रुपये की राशि की हेराफेरी की गई थी।

First Published : June 14, 2023 | 4:56 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)