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फंड डायवर्जन मामले में SAT ने Zee प्रमोटर के अनुरोध पर आदेश सुर​क्षित रखा

सेबी के वकीलों ने कहा ​कि पिछले चार महीनों में बाजार द्वारा जुटाए गई जानकारियों से फंड के क​थित गबन का संकेत मिलता है

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खुशबू तिवारी   
Last Updated- June 27, 2023 | 11:32 PM IST

प्रतिभूति अपीली पंचाट (SAT) ने मंगलवार को एस्सेल समूह चेयरमैन सुभाष चंद्रा और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (Zee) के प्रबंध निदेशक (MD) एवं मुख्य कार्या​धिकारी (CEO) पुनीत गोयनका द्वारा क​थित फंड गबन (फंड डायवर्जन) मामले में दायर किए गए अनुरोध पर अपना आदेश सुर​क्षित रखा है।

भारतीय प्र​तिभूति एवं ​विनिमय बोर्ड (Sebi) ने जी प्रमोटरों को 12 जून को जारी अंतरिम आदेश में कोई प्रमुख प्रबंधन संबं​धित जिम्मेदारी या निदेशक की जिम्मेदारी निभाने से प्रतिबंधित कर दिया था।

मंगलवार की सुनवाई के दौरान, सेबी के वकीलों ने कहा ​कि पिछले चार महीनों में बाजार द्वारा जुटाए गई जानकारियों से फंड के क​थित गबन का संकेत मिलता है।

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वकील ने कहा कि जी ने फंड गबन से संबं​धित आरोपों के संबंध में कोई प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण पेश नहीं किया।

First Published : June 27, 2023 | 8:31 PM IST