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ज़ी एंटरटेनमेंट को राहत! एनसीएलटी ने ZEEL के खिलाफ IDBI बैंक की दिवाला याचिका खारिज की

Published by
बीएस वेब टीम
Last Updated- May 19, 2023 | 11:28 AM IST

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने शुक्रवार को सुभाष चंद्र के प्रवर्तक वाली ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के खिलाफ IDBI बैंक की दिवाला याचिका खारिज कर दी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ज़ी के खिलाफ 149 करोड़ रुपये से अधिक की चूक के लिए दिवाला समाधान याचिका दायर की थी। कंपनी ने दिसंबर 2022 में एक फाइलिंग में कहा था कि वित्तीय लेनदार होने का दावा करने वाले आईडीबीआई बैंक ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के समक्ष उसके खिलाफ यह याचिका दायर की थी।

ZEEL……सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया (SPN) के साथ विलय की प्रक्रिया में है। 22 दिसंबर, 2021 को ZEE और SPN ने दोनों कंपनियों के विलय के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए।

प्रस्तावित विलय से ZEE का SPN में विलय हो जाएगा और बंद होने के बाद विलय की गई कंपनी भारत में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हो जाएगी।

समझौते के अनुसार, ZEE के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका विलय की गई कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नेतृत्व करेंगे। बोर्ड में नौ निदेशक होंगे, जिनमें से सोनी समूह पांच को नामित करेगा, जबकि तीन स्वतंत्र होंगे।

कंपनी को पहले ही स्टॉक एक्सचेंजों, एकाधिकार विरोधी नियामक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और अपने शेयरधारकों से भी मंजूरी मिल चुकी है।

व्यवस्था की शर्तों के तहत, विलय की गई इकाई में सोनी की 50.86 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। संयुक्त कंपनी में ज़ी के प्रवर्तकों की 3.99 फीसदी और ज़ी के अन्य शेयरधारकों की 45.15 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

First Published : May 19, 2023 | 11:28 AM IST