ओयो की इकाई के खिलाफ एनसीएलटी में याचिका

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 12, 2022 | 6:11 AM IST

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने ओयो रूम्स की इकाई के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली है। ओयो रूम्स की मूल कंपनी ओरेवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड ने एनसीएलटी के आदेश को चुनौती दी है, जिसने उसकी इकाई ओयो होटल्स ऐंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की है।
एनसीएलटी ने ओयो होटल्स ऐंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 30 मार्च 2021 को दिवालिया याचिका स्वीकार की है और याचिका एक लेनदार ने दाखिल की है, जिसका दावा है कि ओयो होटल्स ऐंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने 16 लाख रुपये के भुगतान में चूक की।
ओयो के संस्थापक व सीईओ रितेश अग्रवाल ने ट्विटर के जरिए उस अफवाह पर स्पष्टीकरण जारी किया कि होटल एग्रीगेटर शृंखला ने दिवालिया के लिए आवेदन किया था।
यह भ्रम एनसीएलटी के पास दर्ज एक मामले से हुआ, जो गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अग्रवाल ने इस अफवाह को दूर करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया।
अग्रवाल ने ट्विटर के जरिए कहा, पीडीएफ और संदेश प्रसारित कर दावा किया गया है कि ओयो ने दिवालिया के लिए आवेदन किया है। यह पूरी तरह से असत्य है। एक लेनदार ओयो की सहायक से 16 लाख रुपये का दावा कर रहा है और इसी वजह से एनसीएलटी में याचिका दी गई है।
दूसरे ट्वीट में उन्होंंने कहा, ओयो ने इस मामले पर एनसीएलएटी में अपील की है। ओयो वैश्विक महामारी से धीरे-धीरे उबर रही है और हमारे सबसे बड़े बाजार लाभ के साथ परिचालित हो रहे हैं।
ओयो के एक प्रवक्ता ने कहा, हमें यह सुनकर आश्चर्य हुआ है कि माननीय एनसीएलटी ने 16 लाख रुपये के आनुबंधिक विवाद पर ओयो की इकाई के खिलाफ याचिका स्वीकार की है और यह विवाद इस सहायक के साथ नहीं जुड़ा है। हमने अपील की है। मामला अभी विचाराधीन है और हम इस पर और टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

First Published : April 7, 2021 | 11:49 PM IST