कंपनियां

ओईएम महीने में दो बार कर सकते हैं प्रोत्साहन का दावा

भारी उद्योग मंत्रालय के नोटिस के अनुसार आधार सत्यापन के लिए वन-टाइम पासवर्ड की छूट 20 जून, 2024 तक की बिक्री के लिए दी गई थी।

Published by
नितिन कुमार   
Last Updated- July 10, 2024 | 10:45 PM IST

सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) 2024 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें विनिर्माताओं को महीने में दो बार दावे अपलोड करने की अनुमति देना और उन्हें इसे जमा करने के लिए 120 दिन का समय देना शामिल है।

प्रमुख फास्टर एडॉप्शन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) योजना की जगह आई 500 करोड़ रुपये की यह योजना 31 जुलाई को समाप्त होगी। अभी तक यह योजना वाहन बिक्री के लक्ष्य का केवल 3.6 प्रतिशत हासिल करने के साथ वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही है। इसके विपरीत फेम योजना अपनी सीमा से आगे निकल गई थी।

केंद्र के नए कदमों से मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEM) को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन दावों के संबंध में मानदंडों को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने कुछ खामियों को दूर करने की भी कोशिश की है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए आधार का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि इस योजना की भावना का उल्लंघन करते हुए एक ही व्यक्ति को कई वाहन बेचे जाने से रोका जा सके।

भारी उद्योग मंत्रालय के नोटिस के अनुसार आधार सत्यापन के लिए वन-टाइम पासवर्ड की छूट 20 जून, 2024 तक की बिक्री के लिए दी गई थी। 20 जून के बाद बेचे जाने वाले सभी वाहनों को खरीदार का आधार कार्ड जमा करना होगा और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के साथ अपनी खरीद को सत्यापित करना होगा।

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति एक विशिष्ट श्रेणी का केवल एक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) ही प्रोत्साहन का पात्र होगा। प्रोत्साहन का पात्र होने के लिए लोगों को अपने मोबाइल नंबर से जुड़े आधार प्रमाणीकरण को सत्यापित करना होगा। प्रोत्साहन उद्देश्यों के लिए प्रत्येक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है।

First Published : July 10, 2024 | 10:24 PM IST