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Zee की याचिका पर Sony को नोटिस, दो हफ्ते के भीतर जवाब देने का निर्देश

Sony ने दलील दी है कि वह Zee की याचिका को बरकरार रखने पर सवाल उठाते हुए आवेदन दाखिल करेगी।

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भाविनी मिश्रा   
Last Updated- February 06, 2024 | 9:57 PM IST

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के मुंबई पीठ ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर मंगलवार को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स (अब कलवर मैक्स) को नोटिस जारी किया, जिसमें ज़ी ने सोनी संग विलय पर अमल करने का निर्देश देने की मांग की है। ट्रिब्यूनल ने सोनी से कहा कि वह दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। 

ज़ी की शेयरधारक मैड मैन फिल्म वेंचर्स भी विलय को लागू करने की मांग कर रही है और इसकी याचिका को भी ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के साथ जोड़ दिया गया है और इस पर भी उसी तारीख को सुनवाई होगी। 

ज़ी एंटरटेनमेंट ने एनसीएलटी से कहा कि चूंकि ट्रिब्यूनल ने ही विलय को मंजूरी दी थी, लिहाजा उसके पास विलय के क्रियान्वयन को लेकर याचिकाओं की सुनवाई का न्यायाधिकार क्षेत्र है।

इस बीच, सोनी ने दलील दी है कि वह ज़ी एंटरटेनमेंट की याचिका को बरकरार रखने पर सवाल उठाते हुए आवेदन दाखिल करेगी। 

First Published : February 6, 2024 | 9:57 PM IST