एओए अनुपालन के लिए दबाव नहीं

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 12, 2022 | 2:48 AM IST

पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस ने प्रतिभूति एवं अपील न्यायाधिकरण (सैट) में कहा है कि बाजार नियामक किसी सूचीबद्ध कंपनी को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। पीएनबी हाउसिंग ने कहा कि एओए एक अनुबंध भर है और यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आईसीडीआर नियमन को दरकिनार नहीं कर सकता है। तरजीही शेयर जारी करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों को आईसीडीआर का पालन करना पड़ता है।
कंपनी ने सैट में कहा कि जब एक सूचीबद्ध इकाई शेयरों का तरजीही आवंटन करती है तो कंपनी कानून के तहत उसे पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की सेवाएं लेने की जरूरत नहीं होती है। पीएनबी हाउसिंग ने कहा कि आईसीडीआर दिशानिर्देशों के तहत एओए अनुबंध करने वाली दूसरी कंपनियां भी तरजीही आधार पर शेयरों का आवंटन कर सकती हैं। कंपनी ने कहा कि एलआईसी हाउसिंग फाइनैंस का मामला भी कुछ इसी तरह का है, जिसने हाल ही में तरजीही आवंटन किया है।
किसी कंपनी के एओए में कंपनी के कारोबार की प्रकृति, उसके उद्देश्य और लक्ष्य का जिक्र होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओओ साथ मिलकर कंपनी का संविधान तैयार करते हैं।
किसी कंपनी को पंजीकरण का आवेदन करते समय ये दस्तावेज सौंपना जरूरी है। पीएनबी हाउसिंग की दलील पर स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेस (एसईएस) के सह-संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक जे एन गुप्ता ने कहा, ‘टाटा समूह और साइरस मिस्त्री के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि एओए किसी कंपनी के प्रबंधन की बुनियाद होती है। पीएनबी हाउसिंग का कहना है कि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने से पहले एओए प्रभाव में आया था मगर सूचीबद्धता के बाद कई बदलाव सामने आए हैं। अगर एओए में निहित बातें किसी बड़े प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती हैं तो उस स्थिति में ये प्रभावी बनी रहेंगी। हालांकि एओओ के प्रावधान अगर अधिक वजनदार हैं तो ये निश्चित तौर पर प्रभावी रहेंगे।
पिछले महीने पीएनबी हाउसिंग ने कहा था कि उसने पूंजी जुटाने के लिए कार्लाइल ग्रुप के नेतृत्व वाले निवेशकों के एक समूह के साथ समझौता किया है। कंपनी ने कहा था कि वह शेयरों के तरजीही आवंटन और वारंट जारी कर क्रमश: 3,200 करोड़ रुपये और 800 करोड़ रुपये जुटाएगी। एसईएस ने इस सौदे को पीएनबी हाउसिंग के सार्वजनिक शेयरधारकों और पीएनबी के शेयरधारकों के लिए अनुचित बताया था।
पीएनबी हाउसिंग ने अपने इस सौदे का बचाव करते हुए कहा था कि उसने बाजार में प्रचलित चलन के अनुरूप अपनी प्रतिभूतियों के लिए निर्गम मूल्य तय किया था। हालांकि पूंजी जुटाने की योजना पर मतदान के लिए शेयरधारकों की विशेष आम बैठक (ईजीएम) से पहले सेबी ने कंपनी को किसी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन कराने तक शेयरों का तरजीही आवंटन रोकने का निर्देश दिया था। कंपनी ने उसके बाद बाजार नियामक के निर्देश को सैट में चुनौती दे दी।

First Published : July 12, 2021 | 11:40 PM IST