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Aadhaar-PAN Linking: 31 दिसंबर से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना फ्री है। इस तारीख के बाद लिंकिंग पर शुल्क लग सकता है। ये दोनों दस्तावेज आज के समय में बेहद जरूरी हैं। बिना पैन कार्ड के कोई बड़ा वित्तीय काम करना मुश्किल है और आधार कार्ड भी कई सरकारी व गैर-सरकारी कामों के लिए जरूरी है।
क्लियर टैक्स की जानकारी के अनुसार, अगर आप आधार और पैन लिंक नहीं करते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
आईटीआर रिफंड लेने में परेशानी।
अगले साल आईटीआर भरने में दिक्कत।
टीडीएस या टीसीएस अधिक रेट पर कट सकता है।
बैंक अकाउंट खुलवाने में समस्या।
डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कत।
बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक दिन में ₹50,000 से ज्यादा जमा नहीं कर पाएंगे।
एक वित्तीय वर्ष में ₹2,50,000 से ज्यादा जमा नहीं कर सकते।
₹10,000 से ज्यादा किसी भी बैंक में लेन-देन संभव नहीं।
किसे करना जरूरी है?
जिनका आधार 1 अक्टूबर 2024 से पहले बना है और जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं।
किसे जरूरी नहीं?
जो आईटीआर फाइल नहीं करते।
जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वाले।
80 वर्ष से अधिक उम्र वाले।
विदेशी नागरिक।
SMS से लिंकिंग कैसे करें?
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज करें: UIDPAN <12 अंकों का आधार> <10 अंकों का PAN>
मैसेज भेजें 567678 या 56161 नंबर पर।
उदाहरण: अगर आधार 987654321012 और पैन ABCDE1234F है, तो मैसेज होगा: UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F
ऑनलाइन लिंकिंग का तरीका:
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएँ।
“Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें।
अपना आधार और पैन नंबर डालें।
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
“I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI” पर क्लिक करें।
अगर सही हुआ तो “Pan Has Been Linked Successfully” का मैसेज आएगा।