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IDBI बैंक ने Zee एंटरटेनमेंट के खिलाफ फिर दायर की याचिका

Zee एंटरटेनमेंट ने कहा यह आवेदन गलत और दुर्भावनापूर्ण है, कंपनी बैंक के दावे का विरोध करेगी।

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रोशिनी शेखर   
Last Updated- September 11, 2025 | 9:29 AM IST

आईडीबीआई बैंक ने वित्तीय लेनदार के रूप में राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) में ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ज़ेडईईएल) के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए याचिका दायर की है। इसमें 225 करोड़ रुपये से अधिक की चूक का दावा किया गया है। ज़ी एंटरटेनमेंट ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी है।

इसमें कहा गया है कि आईडीबीआई बैंक ने ज़ी एंटरटेनमेंट को दिवालियापन और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 तथा दिवालियापन और ऋणशोधन अक्षमता नियम, 2016 के नियम 4 के तहत नोटिस भेजा है। उसने यह भी कहा कि वर्तमान आवेदन के तहत बैंक का कथित दावा आईडीबीआई बैंक और जी एंटरटेनमेंट के बीच हुए ऋण सेवा आरक्षित समझौते के तहत आता है। यह समझौता सिटी नेटवर्क्स ऋण सुविधाओं के लिए किया गया था।

शेयर बाजार को भेजी अपनी सूचना में कंपनी ने कहा कि मौजूदा आवेदन ‘कंपनी को परेशान और बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे’ से है। कंपनी ने कहा कि आईडीबीआई बैंक की याचिकाएं इससे पहले एनसीएलटी और एनसीएलएटी में खारिज की जा चुकी हैं, इसलिए उसे कोई वित्तीय असर पड़ने की आशंका नहीं है।

उसने यह भी कहा, ‘यह आवेदन दुर्भावनापूर्ण, धोखाधड़ीपूर्ण, निराधार है तथा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कंपनी बैंक के दावों का कड़ा विरोध करती है और इसे चुनौती देने के लिए सभी आवश्यक और उचित कदम उठा रही है। कंपनी बैंक के खिलाफ कानूनी उपाय भी अपना सकती है जिनमें प्राप्त सलाह के आधार पर दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, मानहानि और हर्जाना शामिल है।’

First Published : September 11, 2025 | 9:29 AM IST