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उच्चतम न्यायालय की शरण में जाएगा एनसीडीईएक्स

Last Updated- December 10, 2022 | 12:46 AM IST

देश के दूसरे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज नेशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) ट्रांजेक्शन चार्ज के मामले को आसानी से छोडने को तैयार नहीं है बल्कि एक्सचेंज इस मुद्दे पर आखरी उम्मीद तक लड़ने का मन बना चुका है।
एक्सचेंज ने ट्रांजैक्शन फीस कम किए जाने पर एफएमसी की रोक के खिलाफ उच्चतम न्यालय का दरवाजा खटखटाएगा। इस मामले में एक्सचेंज को बंबई उच्च न्यायालय से निराशा हाथ लगी थी।
एनसीडीईएक्स की 10 फरवरी को हुई बोर्ड बैठक में तय किया गया कि एक्सचेंज ट्रांजेक् शन चार्ज कम करने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा।
सूत्रों के अनुसार बैठक में तय किया गया कि जिंस बाजार के नियामक वायदा बाजार आयोग के एकतरफा रवैया के चलते एक्सचेंज को काफी नुकसान हुआ है इसलिए अपनी बात अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी।
इस मुद्दे पर एनसीडीईएक्स के प्रबंध निदेशक रामलिंगा रामासेशन और चीफ बिजनेस ऑफिसर उनोपम कौशिक से संपर्क करने पर उन्होने कुछ भी कहने से मना कर दिया। गौरतलब है कि ट्रांजैक् शन चार्ज में बदलाव की एनसीडीईएक्स की दोबारा कोशिश पर एफएमसी ने 28 जनवरी को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी।
इसके बाद एनसीडीईएक्स ने 30 जनवरी को एफएमसी के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। यह अपनी तरह का पहला मामला था जब किसी कमोडिटी एक्सचेंज ने बाजार के नियामक को अदालत में चुनौती दी हो।
बंबई उच्च न्यायालय ने 5 फरवरी को एनसीडीईएक्स की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक्सचेंज पहले नियामक के सवालों का सही जवाब देते हुए उसे अपने कारोबारी निर्णय से संतुष्ट करें। इसके बाद एनसीडीईएक्स ने अपने यहां ट्रांजेक् शन को एक सामान्य दर से पहले की तरह ही लागू कर दिया।
ज्ञात हो कि एनसीडीईएक्स ने 30 दिसंबर 2008 को पहली बार टांजैक् शन चार्ज में बदलाव किया था जिसके अनुसार 10 बजे से लेकर 3.30 बजे तक हुए कारोबार में तीन रुपए प्रति लाख के हिसाब से ट्रांजैक् शन चार्ज देना था, जबकि 3.30 बजे के बाद टे्डिंग बंद होने तक के कारोबार में पांच पैसा प्रति लाख रुपये वसूले जाने थे।
यह सभी कमोडिटी कारोबार में लागू किया गया था। लेकिन एमसीएक्स की शिकायत के बाद एक जनवरी को एफएमसी ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 28 जनवरी को फिर से एनसीडीईएक्स ने टांजैक् शन चार्ज में बदलाव वाले अपने सर्कुलर को सिर्फ समय में बदलाव करके लागू कर दिया।
इस बार ट्रांजैक् शन चार्ज में कमी शाम पांच बजे के बाद से लागू की गई थी लेकिन एफएमसी ने 28 जनवरी की शाम को ही इस पर फिर से रोक लगा दी थी।

First Published - February 11, 2009 | 10:12 PM IST

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