21 मई 1996: लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में बम धमाका, 13 की मौत
26 अगस्त 1996: पुलिस ने एक महिला सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया । पुलिस ने 201 गवाहों की सूची भी दी ।
20 नवंबर 2000: अदालत ने हत्या, हत्या की कोशिश, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और विस्फोटक कानून के तहत आरोप तय किए । आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया ।
एक सितंबर 2009: जिला न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस पी गर्ग की अदालत में मामले को भेजा ।
सात सितंबर 2009: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गर्ग की अदालत में सुनवाई शुरू ।
30 मार्च 2010: अदालत ने फैसले की घोषणा को टाला ।
आठ अप्रैल 2010: अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि चार को बरी किया ।
13 अप्रैल 2010: अदालत ने सजा की अवधि से जुड़ी बहस सुनी ।
जारी भाषा