Post Office Scheme: सुरक्षित निवेश और तय रिटर्न की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी TD स्कीम एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी है। इसे आम तौर पर पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली बैंक FD जैसी ही होती है। खास बात यह है कि मौजूदा समय में यह स्कीम कई बैंकों की तुलना में बेहतर ब्याज दर ऑफर कर रही है।
पोस्ट ऑफिस TD स्कीम में निवेशकों को 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की अवधि के विकल्प मिलते हैं। हर अवधि के लिए ब्याज दर अलग तय की गई है।
1 साल की TD पर 6.9 प्रतिशत ब्याज
2 साल की TD पर 7.0 प्रतिशत ब्याज
3 साल की TD पर 7.1 प्रतिशत ब्याज
5 साल की TD पर 7.5 प्रतिशत ब्याज
इन दरों में 5 साल की अवधि पर सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, जो इसे लंबी अवधि के निवेश के लिए आकर्षक बनाता है।
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में मिलने वाला ब्याज तिमाही आधार पर कंपाउंड होता है। हालांकि, इसे हर साल खाते में जोड़ा जाता है। इससे निवेशकों को कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और समय के साथ रिटर्न बढ़ता जाता है।
इस स्कीम में जमा राशि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद ही वापस मिलती है। यानी 1, 2, 3 या 5 साल की अवधि पूरी होने पर ही मैच्योरिटी अमाउंट निकाला जा सकता है।
अगर कोई निवेशक 5 साल की TD स्कीम में 2,00,000 रुपये निवेश करता है, तो 7.5 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से उसे मैच्योरिटी पर करीब 2,89,990 रुपये मिल सकते हैं। इसमें लगभग 89,990 रुपये केवल ब्याज के रूप में शामिल होंगे।
मौजूदा समय में कई बैंक 5 साल की FD पर 6.5 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत के बीच ब्याज दे रहे हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की TD स्कीम 7.5 प्रतिशत की दर के साथ बेहतर विकल्प बनकर सामने आती है। साथ ही यह पूरी तरह सरकारी सुरक्षा के दायरे में आती है, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत होता है।
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट निम्न लोग खोल सकते हैं
कोई भी वयस्क व्यक्ति
अधिकतम तीन वयस्कों के साथ जॉइंट अकाउंट
नाबालिग के लिए अभिभावक
असमर्थ व्यक्ति के लिए अभिभावक
10 वर्ष से अधिक उम्र का नाबालिग अपने नाम से
इस स्कीम में न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये से शुरू होता है और इसके बाद 100 रुपये के गुणकों में निवेश किया जा सकता है। अधिकतम निवेश की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जिससे निवेशक अपनी क्षमता के अनुसार राशि जमा कर सकते हैं।
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पोस्ट ऑफिस की 5 साल की TD स्कीम में किया गया निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए पात्र होता है। हालांकि यह लाभ केवल पुराने टैक्स सिस्टम को अपनाने वाले निवेशकों को ही मिलता है।