प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
अगर आपका बैंक आपको परेशान कर रहा है, जैसे अकाउंट से ज्यादा पैसे काट लिए, अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन को रिवर्स नहीं किया या आपकी शिकायत का कोई जवाब नहीं दिया, तो चुप बैठने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक आसान ऑनलाइन सिस्टम बनाया है, जिससे आप अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) पोर्टल इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के तहत काम करता है और पूरी तरह मुफ्त है।
इस पोर्टल पर आप कई तरह की बैंकिंग दिक्कतों की शिकायत कर सकते हैं। मसलन, गलत या ज्यादा चार्ज लगना, ATM या UPI ट्रांजेक्शन फेल होने पर पैसे वापस न आना, फंड ट्रांसफर में देरी, अनऑथराइज्ड डेबिट, लोन से जुड़ी शिकायतें या प्रोडक्ट गलत तरीके से बेचना। अगर बैंक ने आपकी पहले वाली शिकायत को ठीक से हैंडल नहीं किया, तो ये मामला सीधे RBI तक जाता है। यहां तक कि छोटी-छोटी रिटेल समस्याओं के लिए भी ये काम आता है, जैसे कार्ड चार्जेस या अकाउंट क्लोज करने में दिक्कत।
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सबसे पहले अपनी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं। बैंक को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय होता है। अगर 30 दिन बीत गए और कोई रिप्लाई नहीं आया, या जो जवाब आया वो संतोषजनक नहीं लगा, तभी RBI के पोर्टल पर जाएं। बैंक ने अगर जल्दी शिकायत बंद कर दी हो, तो भी आप तुरंत आगे बढ़ सकते हैं। बिना बैंक से शिकायत किए सीधे यहां आने पर आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही, पुरानी बातचीत के ईमेल, स्क्रीनशॉट या स्टेटमेंट जैसे प्रूफ जरूर रखें। ये आपको बाद में काम आएंगे।
यह एक बहुत सिंपल प्रोसेस है।
RBI आपकी शिकायत को संबंधित बैंक तक भेजता है। अगर बैंक का जवाब देर से आए या ठीक न लगे, तो ऑम्बुड्समैन खुद मामले को देखता है। ज्यादातर केस एक महीने के अंदर सुलझ जाते हैं। बैंक चार्ज रिवर्स कर देता है या सही जवाब देता है।