Unified Pension Scheme: सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। वित्त मंत्रालय ने एक नई पेंशन योजना, “यूनिफाइड पेंशन स्कीम” (UPS), की घोषणा की है। यह योजना उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी शुरू की है। UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा।
कैसे काम करेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया है। इसमें कर्मचारी अपनी मूल सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे, जबकि सरकार इससे ज्यादा, यानी 18.5% योगदान करेगी। इसके अलावा, सरकार एक अलग पूल्ड कॉर्पस के लिए अतिरिक्त 8.5% का योगदान करेगी।
इस स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। यह योजना पुराने समय की गारंटीड पेंशन वाली परंपरा को फिर से लौटाने की कोशिश है।
क्या हैं UPS की खास बातें?
क्या NPS छोड़कर UPS में आ सकते हैं?
जो कर्मचारी पहले से NPS में हैं, वे इस नई योजना में शिफ्ट हो सकते हैं। हालांकि, ध्यान रहे कि UPS में एक बार शिफ्ट करने के बाद आप वापस NPS में नहीं जा सकते।
कैसे होगा बदलाव?
कब लागू होगी यह योजना?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) इसके लिए जरूरी नियम जारी करेगी। यह योजना कर्मचारियों को न केवल गारंटीड पेंशन का भरोसा देती है, बल्कि उनके भविष्य को भी महंगाई से सुरक्षित रखने का वादा करती है।