EPFO Update: सैलरीड कर्मचारियों के लिए EPFO ने एक नया अपडेट दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सभी मेंबर्स को चेतावनी दी है कि वे अपने ‘जॉइनिंग’ (नौकरी शुरू करने) और ‘एग्जिट’ (नौकरी छोड़ने) की तारीखों को तुरंत वेरिफाई कर लें। यदि आपके रिकॉर्ड में ये जानकारियां गलत हैं, तो आपको भविष्य में PF विड्रॉल या पेंशन क्लेम करने में बड़ी परेशानी हो सकती है।
EPFO ने कहा है कि मेंबर्स को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी ‘जॉइनिंग’ और ‘एग्जिट’ की तारीखें बिल्कुल सही हों। अगर इनमें कोई भी गलती रह जाती है, तो इसका बुरा असर आपके PF क्लेम, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले दूसरे फायदों पर पड़ सकता है।
EPFO के मुताबिक, अक्सर कंपनियां डेटा अपलोड करते समय गलती कर देती हैं, या कई बार पुरानी नौकरी छोड़ने की सही तारीख सिस्टम में दर्ज नहीं हो पाती। यदि आपकी PF पासबुक में ‘एग्जिट डेट’ गलत है, तो आप EPFO की सेवाओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे और आपका पेंशन फंड भी अटक सकता है।
1. EPFO पोर्टल पर जाएं: ‘unifiedportal-mem.epfindia.gov.in’ पर लॉगिन करें।
2. UAN और पासवर्ड: अपने UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर जाएं।
3. ‘View’ मेन्यू चुनें: लॉगिन करने के बाद ‘View’ टैब पर क्लिक करें और ‘Service History’ चुनें।
4. रिकॉर्ड जांचें: यहां आपको अपनी पिछली और वर्तमान कंपनियों के साथ जुड़ने (Date of Joining) और छोड़ने (Date of Exit) की तारीखें दिखाई देंगी।
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1. ई-सेवा पोर्टल: आप ‘Manage’ टैब में जाकर ‘Mark Exit’ के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
2. Employer से संपर्क करें: ज्यादातर मामलों में, सही डेट अपडेट करने का अधिकार आपकी पिछली कंपनी के पास होता है। आप अपनी पुरानी कंपनी के HR डिपार्टमेंट को ईमेल भेजकर इसे ठीक करवा सकते हैं।
3. ज्वाइंट डिक्लेरेशन: यदि कंपनी बंद हो गई है, तो आप अपने इलाके के PF ऑफिस में ‘ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म’ जमा कर सकते हैं।
EPF मेंबर्स को नौकरी शुरू करने या छोड़ने की तारीख में कोई भी बदलाव कंपनी द्वारा जमा किए गए PF कंट्रीब्यूशन से मेल खाना चाहिए। इसकी जांच की जाती है, और यदि कोई गलती या जानकारी अधूरी है, तो उसे EPFO द्वारा Verify करवाना जरूरी है। इसके अलावा जिन मेंबर्स का UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी हुआ है, उन्हें ऑनलाइन ‘Joint Declaration’ फॉर्म भरना होगा। इसके लिए आपकी कंपनी (Employer) की मंजूरी जरूरी है, ताकि डेटा पूरी तरह सही रहे।
साथ ही अगर किसी मेंबर का UAN आधार से लिंक नहीं है, या मेंबर की मौत के बाद कोई क्लेम किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयर के जरिए से एक फिजिकल घोषणा पत्र जमा करना होगा, जिसे EPFO द्वारा मंजूरी दी जाएगी। अगर किसी मेंबर की पुरानी कंपनी बंद हो गई है या वो वहां के अधिकारियों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट के साथ एक ‘संयुक्त घोषणा पत्र’ सीधे अपने स्थानीय EPFO ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इस पत्र पर किसी अधिकारी (Authorised Officer) के साइन होने जरूरी हैं।