शेयर बाजार

Share Market में हेर-फेर करने वाले हो जाएं सावधान, SEBI कर रहा है AI का इस्तेमाल

शेयर बाजार में गड़बड़ियों पर नकेल कसते हुए SEBI विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ हेरफेर के लिए कार्रवाई कर रही है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- February 25, 2024 | 2:24 PM IST

शेयर मार्केट में गड़बड़ियों पर काबू पाने के लिए मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने हेर फेर करने वालों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सेबी के सदस्य कमलेश वार्ष्णेय ने एक कार्यक्रम के दौरान शनिवार को इस बात की जानकारी दी।

कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने कैपिटल मार्केट में गलत तरीकों अपनाने वालों को चेतावनी दी। शेयर बाजार में गड़बड़ियों पर नकेल कसते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ हेरफेर के लिए कार्रवाई कर रही है। निवेशकों के भरोसे के महत्व पर जोर देते हुए वार्ष्णेय ने कहा कि अगर निवेशकों का भरोसा नहीं है, तो “सब कुछ विफल हो जाएगा”।

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AI का इस्तेमाल कर रहा है SEBI

सेबी के सदस्य कमलेश वार्ष्णेय ने सेबी द्वारा AI के इस्तेमल के बारे में यह जानकारी दिल्ली में एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI) के 13वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शेयर की। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा कि शेयर बाजार में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने में AI अहम भूमिका निभाएगा। पीटीआई के मुताबिक, वार्ष्णेय ने कहा, ‘हम हेरा-फेरी और गड़बड़ियों पर नकेल कसने के लिए जांच में AI का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य कई उद्देश्यों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।”
सेबी सदस्य ने बताया कि मार्केट रेग्युलेटर द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और प्रतिभूति बाजार में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के साथ ही मिस-कंडक्ट को रोकने के उद्देश्य से पहल लागू करने के लिए नए उपाए किए हैं।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य ने कहा कि संस्थाओं को दक्षता के साथ-साथ व्यवसाय में सुधार के लिए तकनीकी विकास पर ध्यान देना चाहिए। वार्ष्णेय ने कहा कि संस्थाओं को तकनीकी विकास पर नजर रखनी चाहिए।

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SEBI ने अफवाह को लेकर नियमों के अनुपालन की समयसीमा बढ़ाई

बाजार नियामक सेबी ने अफवाह सत्यापन के नियमों के अनुपालन की समयसीमा बढ़ाकर 1 जून कर दी है। पहल यह समयसीमा 1 फरवरी तय की गई थी। इंडियन स्टैंडर्ड फोरम (आईएसएफ) के अपना पक्ष रखने और इससे जुड़े अन्य प्रस्ताव पर टिप्पणी के बाद सेबी ने समयसीमा में विस्तार किया है।

100 अग्रणी सूचीबद्ध कंपनियों को अब मीडिया की रिपोर्ट की पुष्टि, इनकार या सत्यापन 1 जून से करना होगा। वहीं 250 अग्रणी कंपनियों के लिए यह समयसीमा अब दिसंबर की गई है। सेबी ने गुरुवार को जारी परिपत्र में यह जानकारी दी है।

 

First Published : February 25, 2024 | 2:24 PM IST