प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सोमवार को स्टॉक ब्रोकर्स के लिए एक विशेष सेटलमेंट स्कीम की घोषणा की है। यह स्कीम उन स्टॉक ब्रोकर्स के लिए है जो कुछ खास एल्गो प्लेटफॉर्म्स से जुड़े हैं और जिनके खिलाफ SEBI ने पहले से ही कार्रवाई शुरू की है। यह स्कीम 16 जून 2025 से शुरू होगी और 16 सितंबर 2025 तक चलेगी। SEBI ने स्पष्ट किया है कि इस स्कीम का लाभ उठाकर ब्रोकर्स अपने लंबित मामलों का जल्दी निपटारा कर सकते हैं।
SEBI ने अपने बयान में कहा कि यह स्कीम उन स्टॉक ब्रोकर्स के लिए है जिनके खिलाफ SEBI ने कार्रवाई शुरू की है और मामले अभी अधिनिर्णय अधिकारी (Adjudication Officer), सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट में लंबित हैं। इस स्कीम के तहत ब्रोकर्स को अपने मामलों को सुलझाने का मौका मिलेगा, जिससे वे लंबी कानूनी प्रक्रिया से बच सकेंगे। हालांकि, जिन ब्रोकर्स ने इस स्कीम का लाभ नहीं लिया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी।
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SEBI का कहना है कि इस स्कीम का उद्देश्य स्टॉक ब्रोकर्स को उनके खिलाफ चल रही कार्रवाइयों को जल्दी और आसानी से निपटाने का अवसर देना है। इससे न केवल ब्रोकर्स को राहत मिलेगी, बल्कि SEBI और अन्य फोरम पर लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा। स्कीम की अवधि 16 जून से 16 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गई है, लेकिन SEBI ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।
SEBI ने यह भी बताया कि इस स्कीम से जुड़े सवालों के जवाब और अन्य जानकारी 16 जून 2025 को उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इससे स्टॉक ब्रोकर्स और अन्य हितधारकों को स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। SEBI ने सभी संबंधित पक्षों से इस स्कीम का लाभ उठाने की अपील की है, ताकि वे अपने मामलों को जल्द से जल्द सुलझा सकें।