facebookmetapixel
Advertisement
बाजार में बंपर उछाल: सेंसेक्स-निफ्टी में एक महीने की सबसे बड़ी बढ़त, निवेशकों की संपत्ति ₹37,000 करोड़ बढ़ीSEBI ने कंपनियों को ‘Boss Scam’ पर किया आगाह, AI और डीपफेक फ्रॉड से बचने की दी चेतावनी₹250 की SIP का बड़ा सच! लाखों ने शुरू की, लेकिन हजारों ने बीच में क्यों छोड़ी?Jio Platforms Q1 Results: मुनाफा 9.2% उछलकर ₹7,764 करोड़ पर, ₹रेवेन्यू 45,960 करोड़ के पारRIL Q1 Results: रेवेन्यू 25% उछला, लेकिन मुनाफा 22.3 फीसदी घटकर ₹20,946 करोड़ परBank NPA Rules: लोन न चुकाने पर बैंक ने जब्त कर लिया घर? जानिए RBI का नया नियम और अपने अधिकारShare Market: सेंसेक्स-निफ्टी में 1% से ज्यादा का तगड़ा उछाल, जानें क्यों रॉकेट बना बाजार?भारतीय बाजार में MakeMyTrip का बड़ा दांव, 1 अरब डॉलर के IPO के लिए SEBI के पास फाइल किया DRHPCRISIL ने Vedanta Group की रेटिंग बढ़ाकर की AA+, कहा: डिमर्जर के बाद और मजबूत हुई कंपनीAadhaar Card खो गया और मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं, अब कैसे मिलेगा नया आधार?

SEBI ने साइबर सिक्योरिटी चाक चौबंद करने को जारी किए दिशानिर्देश

Advertisement

साइबर ऑडिट रिपोर्ट के साथ, सेबी ने सभी एमआईआई को अपने प्रबंध निदेशक या सीईओ से अनुपालन की घोषणा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

Last Updated- August 25, 2023 | 4:13 PM IST
Adani bribery case: Adani Group on SEBI's radar, may investigate violation of disclosure rules SEBI की रडार पर अदाणी ग्रुप, डिस्क्लोजर नियमों के उल्लंघन की कर सकती है जांच

बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने शुक्रवार को साइबर सुरक्षा को और चाक चौबंद करने के लिए शेयर बाजारों और बाजार से जुड़ीं सुविधाएं प्रदान करने वाले ढांचागत संस्थानों के प्रबंध निदेशकों (एमडी) या मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि नए दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। नए दिशानिर्देश के तहत बाजार से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करने वाले ढांचागत संस्थानों (एमआईआई), शेयर बाजारों, समाशोधन निगम और डिपॉजिटरी को एक वित्त वर्ष में कम से कम दो बार व्यापक साइबर ऑडिट करना जरूरी है।

यह भी पढ़ें : BSE ने जियो फाइनैंशियल सर्विसेज को इंडेक्स से बाहर करने का फैसला 31 अगस्त तक के लिए टाला

साइबर ऑडिट रिपोर्ट के साथ, सेबी ने सभी एमआईआई को अपने प्रबंध निदेशक या सीईओ से अनुपालन की घोषणा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसमें प्रमाणित करना है कि संगठन की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में कमजोरियों की पहचान के साथ-साथ उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त उपाए किए गए हैं।

इसके अलावा, उन्हें यह प्रमाणित करना है कि उनके सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) के लिए पर्याप्त संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है और एमआईआई द्वारा साइबर सुरक्षा से संबंधित सेबी के सभी परिपत्रों और सलाह का अनुपालन किया गया है। साथ ही एमआईआई को अपने संबंधित ‘संरक्षित सिस्टम’ में मिलीं कमजोरियों के नियमित जानकारी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) को भेजने के लिए अनिवार्य किया गया है।

एमआईआई को 30 दिनों के भीतर सेबी को नए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति बताने का निर्देश दिया गया है।

यह भी पढ़ें : SEBI के 14 अगस्त के आदेश के खिलाफ राहत की अपील लेकर SAT पहुंचे पुनित गोयनका

 

Advertisement
First Published - August 25, 2023 | 4:13 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement