भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने PVR लिमिटेड के शेयरों में भेदिया कारोबार नियमों का उल्लंघन करने पर तीन लोगों पर कुल छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
SEBI ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा है कि गौतम दत्ता, एनसी गुप्ता और प्रमोद अरोड़ा कंपनी के नामित व्यक्ति/कर्मचारी थे और इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
यह आदेश तब आया जब SEBI ने दत्ता, गुप्ता और अरोड़ा के खिलाफ PVR के शेयरों में कथित तौर पर भेदिया कारोबार निषेध (PIT) नियमों का उल्लंघन करते हुए अप्रैल 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए न्यायिक कार्यवाही शुरू की।
बाजार नियामक ने एक अलग आदेश में ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के मामले में प्रकटीकरण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एक व्यक्ति पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।