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SEBI का प्रस्ताव: डीमैट अकाउंट और म्युचुअल फंड फोलियो के लिए नॉमिनेशन नियम होंगे आसान!

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सेबी का मानना है कि इस कदम से निवेशकों के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया सरल होगी और अनुपालन से जुड़ी जटिलताएं कम होंगी

Last Updated- March 17, 2026 | 6:25 PM IST
SEBI

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के लिए खाता खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को जारी एक कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने डीमैट अकाउंट (demat accounts) और म्युचुअल फंड फोलियो (mutual fund folios) के लिए नॉमिनेशन नियमों में ढील देने का प्रस्ताव रखा है।

नॉमिनेशन को डिफॉल्ट बनाने का सुझाव

प्रस्ताव के मुताबिक, नए खातों में नॉमिनेशन को डिफॉल्ट विकल्प बनाया जा सकता है। यानी यदि कोई निवेशक नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहता, तो उसे इसके लिए अलग से स्पष्ट रूप से ऑप्ट-आउट करना होगा। सेबी का मानना है कि इस कदम से निवेशकों के ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया सरल होगी और अनुपालन से जुड़ी जटिलताएं कम होंगी।

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केवल नाम और संबध बताना होगा जरूरी!

सेबी ने नॉमिनी से जुड़ी जानकारी को भी आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत केवल नाम और संबंध को अनिवार्य रखने और अन्य विवरणों को वैकल्पिक करने की बात कही गई है। इसके अलावा, नियामक ने नॉमिनी की अधिकतम संख्या चार तक सीमित करने का सुझाव दिया है। साथ ही, अक्षम (incapacitated) निवेशकों के मामलों में नॉमिनी को सीधे अधिकार देने के बजाय पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) के जरिए एक्सेस देने की सिफारिश की गई है।

ये प्रस्ताव मौजूदा ढांचे में सामने आई परिचालन संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लाए गए हैं। सेबी ने इस कंसल्टेशन पेपर पर 7 अप्रैल तक आम लोगों से सुझाव मांगे हैं।

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First Published - March 17, 2026 | 6:25 PM IST

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