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मिरे असेट म्युचुअल फंड ने बदले 6 स्कीमों के नाम, 26 अगस्त से होंगे लागू

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सेबी ने म्युचुअल फंड स्कीमों के नाम, वर्गीकरण और कैटेगरी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है, इसका मकसद एक जैसी कैटेगरी वाली स्कीमों के नाम में एकरूपता लाना है

Last Updated- August 21, 2026 | 4:35 PM IST
mutual fund
प्रतीकात्मक तस्वीर

मिरे असेट म्युचुअल फंड (Mirae Asset Mutual Fund) ने अपनी छह म्युचुअल फंड स्कीमों के नाम बदलने की घोषणा की है। ये नए नाम 26 अगस्त 2026 से लागू होंगे। फंड हाउस ने यह बदलाव SEBI के म्युचुअल फंड स्कीमों के वर्गीकरण से जुड़े नए नियमों के तहत किया है। इसका मकसद स्कीमों के नाम और उनकी कैटेगरी को एक समान और आसान बनाना है, ताकि निवेशक नाम देखकर ही स्कीम की प्रकृति और निवेश कैटेगरी को बेहतर तरीके से समझ सकें।

26 अगस्त से इन स्कीमों की बदलेगी पहचान

कुछ स्कीमों के नाम में बदलाव के जरिए उनकी निवेश कैटेगरी और प्रकृति को ज्यादा स्पष्ट किया गया है। हालांकि, केवल नाम बदलने का मतलब यह नहीं है कि निवेशकों के निवेश में भी कोई बदलाव हो रहा है। 26 अगस्त से संबंधित योजनाएं नए नाम से पहचानी जाएंगी। आइए जानते हैं किन-किन मिरे असेट म्युचुअल फंड फंड स्कीमों के नाम बदले गए हैं और उनके नए नाम क्या होंगे।

पुराना स्कीम नाम नया स्कीम नाम
Mirae Asset Ultra Short Duration Fund Mirae Asset Ultra Short-Term Fund
Mirae Asset Low Duration Fund Mirae Asset Ultra Short to Short Term Fund
Mirae Asset Short Duration Fund Mirae Asset Short Term Fund
Mirae Asset Long Duration Fund Mirae Asset Long Term Fund
Mirae Asset Dynamic Bond Fund Mirae Asset Dynamic Term Fund
Mirae Asset Banking and PSU Fund Mirae Asset Banking and PSU Debt Fund

Also Read: एचडीएफसी म्युचुअल फंड की 14 स्कीमों के नाम बदले, 26 अगस्त से होंगे लागू

सेबी के नियमों के तहत बदलाव

सेबी ने म्युचुअल फंड स्कीमों के नाम, वर्गीकरण और कैटेगरी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसका मकसद एक जैसी कैटेगरी वाली स्कीमों के नाम में एकरूपता लाना है, ताकि निवेशक नाम देखकर स्कीम की प्रकृति आसानी से समझ सकें।

नए नियमों के तहत आमतौर पर एक कैटेगरी में एक ही स्कीम रखने की व्यवस्था है। स्कीम के नाम और जरूरी जानकारी को उसकी कैटेगरी के अनुसार बदला जा सकता है। इन बदलावों को फंड की मूल विशेषताओं में बदलाव नहीं माना जाएगा। सभी मौजूदा स्कीमों को 26 अगस्त 2026 तक इन नियमों का पालन करना है। इससे निवेशकों के लिए अलग-अलग फंड को समझना और उनकी तुलना करना आसान होगा।

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First Published - August 21, 2026 | 4:34 PM IST

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