अफवाहों के सत्यापन पर बाजार नियामक के नियमों के बाद कई लिस्टेड कंपनियों ने पिछले पखवाड़े मीडिया में आई खबरों पर बाकायदा स्पष्टीकरण दिया है। ये नियम 100 अग्रणी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए 1 जून से लागू हो गए हैं।
तब से भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), टाटा स्टील, बजाज फाइनैंस और सौराष्ट्र सीमेंट ने नियम प्रभावी होने के पहले 15 दिनों में अपने से जुड़ी खबरों पर स्पष्टीकरण जारी किए हैं।
इन नियमों के तहत स्पष्टीकरण जारी करने वाली पहली कंपनी बजाज फाइनैंस थी जिसने बजाज हाउसिंग फाइनैंस (Bajaj Housing Finance) के आईपीओ की योजना की पुष्टि की थी।
एलआईसी ने कहा कि किसी निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनी के जरिये स्वास्थ्य बीमा के बाजार में उतरने के लिए उसने कोई औपचारिक प्रस्ताव तैयार नहीं किया है।
कई अन्य कंपनियों ने स्वैच्छिक तौर पर स्पष्टीकरण जारी किए हैं। उदाहरण के लिए रेस्टोरेंट एग्रीगेटर जोमैटो ने इस बात की पुष्टि की कि फिनटेक कंपनी पेटीएम के मूवी व टिकटिंग बिजनेस के लिए उसकी बातचीत शुरुआती चरण में है।
बाजार नियामक सेबी के नियमों के मुताबिक कंपनियों को मीडिया की उन खबरों को सत्यापित करना होगा, खंडन करना होगा या स्पष्ट करना होगा, जिनसे शेयर की कीमतों की चाल पर बड़ा असर पड़ता हो। नियामक ने कीमत की चाल को पारिभाषित करने, लेनदेन के चरण के लिए और सौदे के लिए अप्रभावित कीमत पर विचार के लिए भी विशिष्ट मानक बनाए हैं।
हालांकि एक्सचेंज 100 अग्रणी कंपनियों के अलावा भी उन कंपनियों से मीडिया की खबरों को लेकर स्पष्टीकरण मांगता रहा है, जिनसे वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो जाती है।