facebookmetapixel
Advertisement
AI इम्पैक्ट समिट में बिल गेट्स की भागीदारी पर सस्पेंस, वेबसाइट से हटा नाम, फाउंडेशन बोला: आएंगेदिल्ली HC में भिड़े सोशल मीडिया दिग्गज और बाबा रामदेव, पैरोडी व व्यंग्य को हटाने पर छिड़ी कानूनी जंगसुप्रीम कोर्ट की गंभीर चेतावनी: वकालत में AI का अंधाधुंध इस्तेमाल पड़ेगा भारी, गढ़े जा रहे फर्जी केससर्वोच्च न्यायालय की रेरा पर टिप्पणी से रियल एस्टेट में सख्त अनुपालन और प्रवर्तन पर ध्यान बढ़ने के आसारबिना सिबिल स्कोर के भी मिलेगा लोन: पहली बार कर्ज लेने वालों के लिए AI आधारित स्कोरिंग लाएगी सरकारNBFC सेक्टर में AI की क्रांति: बजाज और टाटा कैपिटल जैसे दिग्गज अब मशीनों से बांट रहे हैं करोड़ों का लोनबांग्लादेश के पीएम बने तारिक रहमान, भारत आने का न्योताIndia-US Trade: अमेरिका से आयात में 24% का बड़ा उछाल, ट्रंप की चिंता दूर करने की कोशिशमुंबई में जीईसी सम्मेलन: भारत अब एक भरोसेमंद वैश्विक भागीदारइंश्योरेंस होगा सस्ता: एजेंटों के कमीशन ढांचे में बदलाव की सिफारिश, घट सकता है प्रीमियम का बोझ

₹20 करोड़ से बड़े बॉन्ड इश्यू के लिए EBP सिस्टम अनिवार्य, REITs और InvITs भी आए दायरे में: SEBI

Advertisement

अभी तक 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक के निर्गम आकार वाली बॉन्ड प्रतिभूतियों के सभी निजी नियोजन के लिए यह तंत्र अनिवार्य था।

Last Updated- May 18, 2025 | 9:58 PM IST
SEBI

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक के बॉन्ड निर्गम के निजी नियोजन के लिए इलेक्ट्रानिक बुक व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही नियामक ने मंच का दायरा बढ़ाकर इसमें रीट और इनविट को भी शामिल कर दिया है। एक कार्य समूह की सिफारिशों और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के आधार पर उठाए गए इस कदम से इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रदाता (ईबीपी) मंच की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सेबी के परिपत्र के अनुसार, नए ढांचे के तहत, ईबीपी मंच का उपयोग अब 20 करोड़ रुपये या अधिक के निर्गम आकार की ऋण या बॉन्ड प्रतिभूतियों, गैर-परिवर्तनीय विमोच्य तरजीही शेयरों (एनसीआरपीएस) और म्युनिसिपल बॉन्ड के निजी नियोजन के लिए अनिवार्य होगा। अभी तक 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक के निर्गम आकार वाली बॉन्ड प्रतिभूतियों के सभी निजी नियोजन के लिए यह तंत्र अनिवार्य था।

सेबी ने ईबीपी मंच पर उत्पादों का विस्तार करते हुए इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को शामिल किया है। इससे पहले इसको लेकर कोई विशिष्ट नियामकीय प्रावधान नहीं था।

Advertisement
First Published - May 18, 2025 | 9:58 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement